section 55
Type of Market-Oriented Agriculture Agreement
The Jharkhand State Agriculture Produce Market (Amendment) Act, 2007General20079 sections
Statutory text
बाजारोन्मुख कृषि के एकरारनामा का प्रकार- 1- कोई भी बाजारोन्मुख कृषि तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि निम्न शर्तों का पालन नहीं होता है और जिन्हें अधिनियम के परिशिष्ट-II में संरक्षित किया गया है।
- (i) बाजार समिति प्रायोजक स्वयं को बाजार समिति में या निर्धारित अधिकारी से यदि बाजारोन्मुख कृषि उत्पादन का जमीन एक से अधिक बाजार क्षेत्र में हो, ऐसी रीति से पंजीकृत कराएगा जैसा कि विहित हो।
- (ii) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के इस निमित्त विहित किए गए अधिकारी से या बाजार समिति से अभिलेखबद्ध कराएगा जिसके करार का स्वरूप ऐसा होगा कि उसमें विवरण शर्तों का उल्लेख हो जो कि विहित की जाए। बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के किसी बात के होते हुए भी बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से उद्भूत परिणाम के रूप में किसी हक, अधिकार, दखल, स्वामित्व या अधिग्रहण का अंतरण या अन्य संबामक या बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक या बाजारोन्मुख कृषि विक्रेता या उसके उत्तराधिकारी या एजेन्ट में निहित नहीं किया जाएगा। 2- बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के प्रावधानों में यदि उभय पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी पक्ष अपना आवेदन संबंधित बाजार समिति या विहित पदाधिकारियों के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जिससे विवाद की मध्यस्थ हो। विवाद के निपटारा के लिए बाजार समिति या विहित पदाधिकारियों उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम एक सप्ताह के अंदर निपटारा करेंगे। 3- बाजार समिति या विहित पदाधिकारियों के निर्णय से व्यथित पार्टी उप धारा 3 के अधीन निर्णय, दिए जाने के तारीख से 15 दिनों के अन्दर निदेशक/प्रबंध निदेशक या कोई पदाधिकारी जो प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत हो, के यहां अपील दायर कर सकते है। निदेशक/प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित मौका दिए जाने के बाद वाद का संपादन 15 दिनों के अंदर करेंगे और निदेशक/प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। 4- बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से संबंधित या इससे उठने वाले विवादों को इसमें किए गए उपयुक्त उपबंधों के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा। 5- बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के दायरे में आने वाले कृषि उपज को बाजार यार्ड के बाहर बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक को बेचा जा सकता है और बाजार शुल्क कृषि उपज पर बाजारोन्मुख कृषि विक्रेता से उस दर पर लिया जाएगा जो उपबंधित होगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.