section 3
Amendment to Section 5 of the Jharkhand State Agriculture Produce Market Act, 2000
The Jharkhand State Agriculture Produce Market (Amendment) Act, 2007झारखण्ड राज्य कृ िष उपज अिधिनयम, 2000 (अं गीक ृत) की धारा 5
- (2) के पश्चात ् िनम्निलिखत उपधारा ःथािपत की जाय अथा र्त ् , 5
.(3) (क) ूत्येक बाजार क्षेऽ में िनम्निलिखत को शािमल िकया जा सकता हैः-
i. बाजार सिमित द्वारा ूब ंिधत मंऽ याड र्। ii. बाजार सिमित द्वारा ूब ंिधत एक या एकािधक उप बाजार याड र्।
(ख) ूत्येक बाजार याड र् या उक्त बाजार याड र् में एक मु ख्य बाजार होगा। (ग) राज्य सरकार अिधस ूचना द्वारा िकसी भी बाजार क्षेऽ के ''िवशेष बाजार'' या ''िवशेष वःतु बाजार'' घोिषत कर सकत े हैं।
- (4) राज्य सरकार यथास ंभव शीी धारा 4 के अधीन अिधस ूचना द्वारा बाजार क्षेऽ में िःथत िकसी सं रचना, अहाते, खुली जगह, मु हल्ले को बाजार याड र् या उप बाजार याड र्, जेसे भी िःथित हो, घोिषत कर सकती है और अिधस ूिचत माकेर्ट क्षेऽ को बाजार याड र् या उप माकेर्ट याड र् के जो भी हो, मु ख्य बाजार घोिषत कर सकती है। िनदेशक/ूबंध िनद ेशक/ूािधकृत पदािधकारी एक या एक से अिधक बाजार क्षेऽ में िनजी याडर् की ःथापना करके या सीध े कृ षक से िनम्निलिखत के िलए कृ िष उपज खरीदने हेतु अनुज्ञिप्त मंजूर कर सकता है।
उपभोक्ता/कृ षक बाजार यथा िविहत आधािरत सं रचना को िवकिसत कर के िकसी भी व्यिक्त द्वारा िकसी भी बाजार क्षेऽ में ःथािपत की जा सकती है। ऐस े ःथान पर कृ िष उपज का उत्पादक ःवयं यथािविहत रीित से , अपनी उपज को सीध े उपभोक्ता को बे चता है।
परंतु उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता बाजार में 5 क्वींटल से ज्यादा साममी एक बार में खरीद नही ं िकया जा सकता है।
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