Bare Act
The Jharkhand State Agriculture Produce Market (Amendment) Act, 2007
1. Short title, extent and commencement
सं िक्षप्त नाम, िवःतार और ूार ंभः- i. यह अिधनयम झारखण्ड राज्य कृ िष उपज बाजार (सं शोधन) अिधिनयम 2007 कहा जा सकेगा। ii. यह सम्प ूणर् झारखण्ड राज्य में लाग ू होगा। iii. यह तुरंत ूवृत्त होगा।
2. Insertion of definitions for 'Niryat', 'Niryatak', 'Aayat', 'Aayatak', 'Niji Bazar Yard', 'Prasanskaran', 'PrasANSKAR
झारखण्ड राज्य कृ िष उपज बाजार अिधिनयम 2000 (अंगीक ृत) की धारा 2 के उपबंध (र) के पश्चात ् िनम्निलिखत खण्ड अन्तः ःथािपत िकया जाता है अथा र्त ् -
् यिक्त से है जो िकसी अिधसूिचत उत्पाद के ूसंःकरण का काय र् अपनी मजीर् से या भु गतान ले कर करता हो।
- (24) और
- (25) में िदया गया है। (ज्ञ-I) ''पिरवहन'' से अिभूाय व्यापार के दौरान कृ िष उत्पाद को िवपणन के िलए ठे लागाड़ी, बैलगाड़ी, शक या अन्य वाहन द्वारा एक ःथान से दसर े ू ःथान तक ले जाना हैं (ज्ञ-II) ''शांसपोटर्र'' से ऐसा व्यिक्त अिभू ेत है जो कृ िष उत्पाद का पिरवहन करता हों। (ज्ञ-III) ''मू ल्य वृ िद्ध'' का अथ र् है- ूस ंःकरण, ौे णीकरण, पैिक ंग या अन्य िबयाकलाप िजनकी वजह से कृ िष उत्पाद का मू ल्य बढ़ जाता है।
(ज्ञ-IV)''बाजारोन्मुख कृ िष'' का अथ र् कृ षक या कृ षक सम ूह द्वारा कृ िष उपज के बेता के साथ भारतीय सं िवदा अिधिनयम के अं तगर्त ऐस े समझौत े पऽ/एकरारनामा/ सं िवदा के आधार पर कृ िष काय र् होगा, िजसमें कृ िष उपज के सु िनिश्चत बय हेतु ूावधान रह ेंगे परन्तु ऐस े ूावधान िकसी भी पिरिःथित में कृ षक या कृ षक सम ूह के ःवाथ र् के िवरूद्ध नहीं होग ें।
(ज्ञ-V) ''बाजारोन्मुख कृ िष एकरारनामा'' का कृ िष उपज उत्पादक एवं कृ िष उपज बेता के मध्य समझौते/एकरारनामा से अिभू ेत है।
3. Amendment to Section 5 of the Jharkhand State Agriculture Produce Market Act, 2000
झारखण्ड राज्य कृ िष उपज अिधिनयम, 2000 (अं गीक ृत) की धारा 5
- (2) के पश्चात ् िनम्निलिखत उपधारा ःथािपत की जाय अथा र्त ् , 5
.(3) (क) ूत्येक बाजार क्षेऽ में िनम्निलिखत को शािमल िकया जा सकता हैः-
i. बाजार सिमित द्वारा ूब ंिधत मंऽ याड र्। ii. बाजार सिमित द्वारा ूब ंिधत एक या एकािधक उप बाजार याड र्।
(ख) ूत्येक बाजार याड र् या उक्त बाजार याड र् में एक मु ख्य बाजार होगा। (ग) राज्य सरकार अिधस ूचना द्वारा िकसी भी बाजार क्षेऽ के ''िवशेष बाजार'' या ''िवशेष वःतु बाजार'' घोिषत कर सकत े हैं।
- (4) राज्य सरकार यथास ंभव शीी धारा 4 के अधीन अिधस ूचना द्वारा बाजार क्षेऽ में िःथत िकसी सं रचना, अहाते, खुली जगह, मु हल्ले को बाजार याड र् या उप बाजार याड र्, जेसे भी िःथित हो, घोिषत कर सकती है और अिधस ूिचत माकेर्ट क्षेऽ को बाजार याड र् या उप माकेर्ट याड र् के जो भी हो, मु ख्य बाजार घोिषत कर सकती है। िनदेशक/ूबंध िनद ेशक/ूािधकृत पदािधकारी एक या एक से अिधक बाजार क्षेऽ में िनजी याडर् की ःथापना करके या सीध े कृ षक से िनम्निलिखत के िलए कृ िष उपज खरीदने हेतु अनुज्ञिप्त मंजूर कर सकता है।
उपभोक्ता/कृ षक बाजार यथा िविहत आधािरत सं रचना को िवकिसत कर के िकसी भी व्यिक्त द्वारा िकसी भी बाजार क्षेऽ में ःथािपत की जा सकती है। ऐस े ःथान पर कृ िष उपज का उत्पादक ःवयं यथािविहत रीित से , अपनी उपज को सीध े उपभोक्ता को बे चता है।
परंतु उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता बाजार में 5 क्वींटल से ज्यादा साममी एक बार में खरीद नही ं िकया जा सकता है।
4. Amendment to Section 15(1) of the Jharkhand State Agriculture Produce Market Act, 2000
झारखण्ड राज्य कृ िष उपज बाजर अिधिनयम, 2000 (अंमीक ृत) की धारा 15
- (1) के पश्चात ् िनम्निलिखत ूावधान अन्तः ःथािपत िकया जाए। परन्तु इस धारा के अं तगर्त िकसी भी अिधस ूचना कृ िष उपज, जो िनजी बाजार याडर्/िनजी बाजार/िकसान/उपभोक्ता बाजार में खरीद िबबी के िलए हो पर लाग ू नही ं होगा।
5. Substitution of Section 27 of the Jharkhand State Agriculture Produce Market Act, 2000
झारखण्ड राज्य कृ िष उपज बाजार अिधिनयम, 2000 (अं गीक ृत) की धारा 27 के ःथान पर िनम्निलिखत ूितःथािपत की जाय, अथार्त्
27.
- (i) ूत्येक बाजार सिमित बाजार शुल्क का उदमहण करेगीः- ूत्येक 100 रूपये के अिधस ूिचत कृ िष उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से बाजार क्षेऽ में लाई गई हो के बय िवबय पर दो रूपय े के दर से बाजार फीस लगाएगी और उदमहण कर ेगी।
- (ii) ूत्येक 100 रूपये के अिधस ूिचत कृ िष उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से बाजार क्षेऽ में ूस ंःकरण के िलए लाई गयी हो, बाजार शुल्क दो रूपय े की दर के अध्यधीन रहते हए िनयत की जाय ेंगी तथा, िविहत रीित में शुल्क का उद्महण करेगी। (2)
- (i) उपधारा
- (1) में िविनिद र्ष्ट िकया गया बाजार शुल्क राज्य के िकसी बाजार क्षेऽ में दसरी बार उद्मिहत नही ं िकया जाएगा, बशतेर् िक राज्य के िकसी बाजार में उस कृ िष उपज पर पहले ही बाजार शुल्क का भु गतान िकया जा चुका हो तथा इस आशय की सू चना, िक दसरे बाजार में बाजार शुल्क का भु गतान पहल े ही िकया जा चुका है, संबंिधत व्यिक्त द्वारा िविहत रूप से िदया जा चुका हो।
- (ii) िकसी बाजार क्षेऽ में एक से अिधक बार बाजार शुल्क उदग ृिहत नही ं िकया जाएगा। अगर कृ िष उपज व्यापािरयों के बीच सं व्यवहार की ूिबया में या उपभोक्ताओं को पुनः बे ची जाती है, बशतेर् िक संबंिधत व्यिक्त द्वारा ऐसी ूारूप में, जो िविहत िकया जाय े, इस आशय की सू चना दे दी गई हो िक इस पर देय बाजार शुल्क का भु गतान पहल े ही िकया जा चुका है।
- (3) यिद बेता या ूस ंःकरणकत्तार् ने धारा 54 के अधीन जारी िकया गया अन ुज्ञा पऽ ूःतुत िकया है, तो वािणिज्यक सं व्यवहार के िलए या ूस ंःकरण के िलए बाजार क्षेऽ में लाई गई कृ िष उपज पर बाजार शुल्क यथािःथित बेता या ूस ंःकरणकत्तार् द्वारा बाजार सिमित के काया र्लय में चौदह िदन के भीतर ले िकन िवबय या पुनिव र्बेता या ूस ंःकरण बाजार क्षेऽ के बाहर िनया र्त करन े से पूवर् जमा िकया जाएगा। परन्त ु यिद यह पाया जाय िक अिधसूिचत कृ िष उपज,ऐसी उपज पर देय बाजार शुल्क के भु गतान के िबना ूा ंगण के बाहर ूस ंःकृत उपज के बाजार मू ल्य या कृ िष उपज के मू ल्य के पा ंच गुने के िहसाब से उदगृिहत तथा वस ूल िकया जाएगा।
- (4) बाजार शुल्क अिधस ूिचत कृ िष उपज के बेता द्वारा संदेय होगा और िवबेता को संदेय कीमत में से काटा जाएगा। परन्तु यह और िक बाजार क्षेऽ में व्यापािरयों के बीच वािणिज्यक सं व्यवहार होन े की दशा में बाजार षुल्क िवब ेता द्वारा संमहीत िकया जाएगा तथा सं दत्त िकया जाएगा।
- (5) बाजार कमीर्, जै सा िक बाजार सिमित, उपिविधयों द्वारा िविनिदर्ष्ट कर े िवबय तथा बय या ूसंःकरण या मू ल्य सं वद्धर्न से संबंिधत लेखे अप ेिक्षत ूारूपों में रख ेंगे तथा बाजार सिमित को ऐस े िनयतकािलक िववरिणयां ूःतुत करेंगे जै सी िक िविहत की जाए।
- (6) बाजार याड र्/उप बाजार याड र् में ूव ेश करन े वाली गािड़यों पर बाजार सिमित ऐसी दर से, जै सी िक उपिविधयों में िविनिद र्ष्ट की जाए, ूवेश शुल्क का उद्महण तथा सं महण कर सकेगी।
6. Insertion of new Sections 54, 55, 56, 56(a), 56(b), 56(c)
झारखण्ड राज्य कृषि बाजार अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 53 के पश्चात निम्नलिखित नई धाराएं अंतः स्थापित किया जाए।
54. Restriction on removal of notified agricultural produce
कोई भी अधिसूचित कृषि उपज ऐसी रीति में तथा ऐसा प्रारूप में जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, जारी किए गए अनुज्ञा पत्र के अनुसार ही बाजार क्षेत्र से बाहर हटाई जाएगी, अन्यथा नहीं, बशर्ते कि विक्रेता द्वारा जारी किया गया बिल, कृषि उपज के संसाधित उत्पादन के परिवहन के समय पास में रखा होगा। बशर्ते यह भी कि कृषि उपज का उत्पादन स्वयं बिना अनुज्ञा पत्र के जैसा कि प्रबंध निदेशक/निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, बाजार क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा।
55. Type of Market-Oriented Agriculture Agreement
बाजारोन्मुख कृषि के एकरारनामा का प्रकार- 1- कोई भी बाजारोन्मुख कृषि तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि निम्न शर्तों का पालन नहीं होता है और जिन्हें अधिनियम के परिशिष्ट-II में संरक्षित किया गया है।
- (i) बाजार समिति प्रायोजक स्वयं को बाजार समिति में या निर्धारित अधिकारी से यदि बाजारोन्मुख कृषि उत्पादन का जमीन एक से अधिक बाजार क्षेत्र में हो, ऐसी रीति से पंजीकृत कराएगा जैसा कि विहित हो।
- (ii) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के इस निमित्त विहित किए गए अधिकारी से या बाजार समिति से अभिलेखबद्ध कराएगा जिसके करार का स्वरूप ऐसा होगा कि उसमें विवरण शर्तों का उल्लेख हो जो कि विहित की जाए। बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के किसी बात के होते हुए भी बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से उद्भूत परिणाम के रूप में किसी हक, अधिकार, दखल, स्वामित्व या अधिग्रहण का अंतरण या अन्य संबामक या बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक या बाजारोन्मुख कृषि विक्रेता या उसके उत्तराधिकारी या एजेन्ट में निहित नहीं किया जाएगा। 2- बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के प्रावधानों में यदि उभय पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी पक्ष अपना आवेदन संबंधित बाजार समिति या विहित पदाधिकारियों के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जिससे विवाद की मध्यस्थ हो। विवाद के निपटारा के लिए बाजार समिति या विहित पदाधिकारियों उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम एक सप्ताह के अंदर निपटारा करेंगे। 3- बाजार समिति या विहित पदाधिकारियों के निर्णय से व्यथित पार्टी उप धारा 3 के अधीन निर्णय, दिए जाने के तारीख से 15 दिनों के अन्दर निदेशक/प्रबंध निदेशक या कोई पदाधिकारी जो प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत हो, के यहां अपील दायर कर सकते है। निदेशक/प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित मौका दिए जाने के बाद वाद का संपादन 15 दिनों के अंदर करेंगे और निदेशक/प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। 4- बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से संबंधित या इससे उठने वाले विवादों को इसमें किए गए उपयुक्त उपबंधों के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा। 5- बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के दायरे में आने वाले कृषि उपज को बाजार यार्ड के बाहर बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक को बेचा जा सकता है और बाजार शुल्क कृषि उपज पर बाजारोन्मुख कृषि विक्रेता से उस दर पर लिया जाएगा जो उपबंधित होगा।
I. Grading, Specification, Quantity and Price Chart
अनुसूची श्रेणी विनिर्देशन, मात्रा और कीमत चार्ट श्रेणी विनिर्देशन मात्रा कीमत/दर श्रेणी 1 अथवा क आकार, रंग सुवास (एरोमा) इत्यादि श्रेणी 2 अथवा ख
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Grading, Specification, Quantity and Price Chart
अनुसूची श्रेणी विनिर्देशन, मात्रा और कीमत चार्ट
श्रेणी 2 अथवा ख