section 54
Restriction on removal of notified agricultural produce
The Jharkhand State Agriculture Produce Market (Amendment) Act, 2007General20079 sections
Statutory text
कोई भी अधिसूचित कृषि उपज ऐसी रीति में तथा ऐसा प्रारूप में जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, जारी किए गए अनुज्ञा पत्र के अनुसार ही बाजार क्षेत्र से बाहर हटाई जाएगी, अन्यथा नहीं, बशर्ते कि विक्रेता द्वारा जारी किया गया बिल, कृषि उपज के संसाधित उत्पादन के परिवहन के समय पास में रखा होगा। बशर्ते यह भी कि कृषि उपज का उत्पादन स्वयं बिना अनुज्ञा पत्र के जैसा कि प्रबंध निदेशक/निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, बाजार क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा।
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