section 5
Substitution of Section 27 of the Jharkhand State Agriculture Produce Market Act, 2000
The Jharkhand State Agriculture Produce Market (Amendment) Act, 2007General20079 sections
Statutory text
झारखण्ड राज्य कृ िष उपज बाजार अिधिनयम, 2000 (अं गीक ृत) की धारा 27 के ःथान पर िनम्निलिखत ूितःथािपत की जाय, अथार्त्
27.
- (i) ूत्येक बाजार सिमित बाजार शुल्क का उदमहण करेगीः- ूत्येक 100 रूपये के अिधस ूिचत कृ िष उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से बाजार क्षेऽ में लाई गई हो के बय िवबय पर दो रूपय े के दर से बाजार फीस लगाएगी और उदमहण कर ेगी।
- (ii) ूत्येक 100 रूपये के अिधस ूिचत कृ िष उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से बाजार क्षेऽ में ूस ंःकरण के िलए लाई गयी हो, बाजार शुल्क दो रूपय े की दर के अध्यधीन रहते हए िनयत की जाय ेंगी तथा, िविहत रीित में शुल्क का उद्महण करेगी। (2)
- (i) उपधारा
- (1) में िविनिद र्ष्ट िकया गया बाजार शुल्क राज्य के िकसी बाजार क्षेऽ में दसरी बार उद्मिहत नही ं िकया जाएगा, बशतेर् िक राज्य के िकसी बाजार में उस कृ िष उपज पर पहले ही बाजार शुल्क का भु गतान िकया जा चुका हो तथा इस आशय की सू चना, िक दसरे बाजार में बाजार शुल्क का भु गतान पहल े ही िकया जा चुका है, संबंिधत व्यिक्त द्वारा िविहत रूप से िदया जा चुका हो।
- (ii) िकसी बाजार क्षेऽ में एक से अिधक बार बाजार शुल्क उदग ृिहत नही ं िकया जाएगा। अगर कृ िष उपज व्यापािरयों के बीच सं व्यवहार की ूिबया में या उपभोक्ताओं को पुनः बे ची जाती है, बशतेर् िक संबंिधत व्यिक्त द्वारा ऐसी ूारूप में, जो िविहत िकया जाय े, इस आशय की सू चना दे दी गई हो िक इस पर देय बाजार शुल्क का भु गतान पहल े ही िकया जा चुका है।
- (3) यिद बेता या ूस ंःकरणकत्तार् ने धारा 54 के अधीन जारी िकया गया अन ुज्ञा पऽ ूःतुत िकया है, तो वािणिज्यक सं व्यवहार के िलए या ूस ंःकरण के िलए बाजार क्षेऽ में लाई गई कृ िष उपज पर बाजार शुल्क यथािःथित बेता या ूस ंःकरणकत्तार् द्वारा बाजार सिमित के काया र्लय में चौदह िदन के भीतर ले िकन िवबय या पुनिव र्बेता या ूस ंःकरण बाजार क्षेऽ के बाहर िनया र्त करन े से पूवर् जमा िकया जाएगा। परन्त ु यिद यह पाया जाय िक अिधसूिचत कृ िष उपज,ऐसी उपज पर देय बाजार शुल्क के भु गतान के िबना ूा ंगण के बाहर ूस ंःकृत उपज के बाजार मू ल्य या कृ िष उपज के मू ल्य के पा ंच गुने के िहसाब से उदगृिहत तथा वस ूल िकया जाएगा।
- (4) बाजार शुल्क अिधस ूिचत कृ िष उपज के बेता द्वारा संदेय होगा और िवबेता को संदेय कीमत में से काटा जाएगा। परन्तु यह और िक बाजार क्षेऽ में व्यापािरयों के बीच वािणिज्यक सं व्यवहार होन े की दशा में बाजार षुल्क िवब ेता द्वारा संमहीत िकया जाएगा तथा सं दत्त िकया जाएगा।
- (5) बाजार कमीर्, जै सा िक बाजार सिमित, उपिविधयों द्वारा िविनिदर्ष्ट कर े िवबय तथा बय या ूसंःकरण या मू ल्य सं वद्धर्न से संबंिधत लेखे अप ेिक्षत ूारूपों में रख ेंगे तथा बाजार सिमित को ऐस े िनयतकािलक िववरिणयां ूःतुत करेंगे जै सी िक िविहत की जाए।
- (6) बाजार याड र्/उप बाजार याड र् में ूव ेश करन े वाली गािड़यों पर बाजार सिमित ऐसी दर से, जै सी िक उपिविधयों में िविनिद र्ष्ट की जाए, ूवेश शुल्क का उद्महण तथा सं महण कर सकेगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.