section 5
वृक्ष
The Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon me Hit) Adhiniyam, 1999Environmental199913 sections
Statutory text
काटना, तथा िविनिदर्ं ट वृक्षों का िवबय मूल् यांकन
- (1) ऐसे िविनिदर्ं ट वृक्षों का, िजनका काटा जाना अनुज्ञात िकया गया है, मूल् यांकन ूभागीय वन अिधकारी द्वारा, ऐसी रीित में जैसी िक िविहत की जाये, तैयार की गई िरपोटर् पर आधािरत होगा।
- (2) कलेक् टर, धारा 4 के अधीन ूदत् त अनुज्ञा की एक ूित ूभागीय वन अिधकारी को पृं ठांिकत करेगा। जो वृक्षों की कटाई करने, थप् पी लगाने, उनके पिरवहन तथा िवबय के िलये उत् तरदायी होगा, और उनका ूितफल भूिमः वामी तथा कलेक् टर के संयुक् त खाते में िविहत रीित में िवूेिषत करेगा।
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