section 2
पिरभाषाएँ - इस अिधिनयम में, जब तक संदभर् से अन् यथा अपेिक्षत न हो,
The Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon me Hit) Adhiniyam, 1999(क) ''आिदम जनजाित'' से अिभूेत है
वे जनजाितयाँ जो राज् य सरकार द्वारा मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन ् 1959) की धारा 65 की उपधारा (6) के अधीन आिदम जनजाित के रूप में घोिषत की गई हों और उसके अन् तगर्त भारत के संिवधान के अनुच् छेद 342 के अधीन
् 1959);
(ग) ''कलेक् टर'' से अिभूेत
है संबंिधत िजले का कलेक् टर तथा उसके अन् तगर्त ऐसे िजले का अपर कलेक् टर भी आता है िजसे राज् य सरकार द्वारा अिधसूचना द्वारा, इस अिधिनयम के अधीन कलेक् टर की शिक्तयों का ूयोग करने तथा कृत् यों का पालन करने के िलए िवशेष रूप से सशक् त िकया गया हो;
(घ) ''खाता'' से अिभूेत है भूिम का ट
ु कड़ा िजसका भू-राजः व के िलए पृथक ् से िनधार्रण िकया गया है तथा जो िकसी आिदम जनजाित के भूिमः वामी द्वारा धािरत है;
(ङ) ''िविनिदर्ं ट वृक्ष'' से अिभूेत है अनुसूची में िविनिदर्ं ट वृक्षों की ूजाितयाँ;
(च) अिभव् यिक्त ''भूिमः वामी'' का वही अथर् होगा जो उसके िलये संिहता में िदया गया है।
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