section 19
नवीन धारा 390क एवं 390ख का अन्तःस्थापन
Uttarakhand Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024 (Amendment) Act, 2026General202621 sections
Statutory text
मूल संहिता में धारा 390 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:- "390क. पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति- विवाह, विवाह-विच्छेद, सहवासी सम्बंध अथवा उत्तराधिकार से संबंधित किसी पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति धारा 12 के अंतर्गत नियुक्त महानिबन्धक को होगी। ऐसे पंजीकरण को निरस्त किये जाने से पूर्व महानिबन्धक द्वारा आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जायेगा। 390ख. शास्ति की वसूली- इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत लगायी गयी कोई भी शास्ति, भू-राजस्व के बकाये की भांति अथवा इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वसूल की जाएगी।"।
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