section 10
नवीन धारा 19क का अन्तःस्थापन
Uttarakhand Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024 (Amendment) Act, 2026General202621 sections
Statutory text
मूल संहिता की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:- "19क. उप-निबंधक पर शास्ति अधिरोपण के विरूद्ध अपील- (1) जहां धारा 19 के अंतर्गत उप-निबंधक पर शास्ति अधिरोपित की गयी हो, वहाँ वह तीस दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई अपील, शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, विहित प्रारूप एवं रीति में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। (3) अपीलीय प्राधिकारी, ऐसे आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।"
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