section 16
मान्यता समाप्त करने की शक्ति
Uttarakhand Minotity Education Act, 2025Education202522 sections
Statutory text
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करने के पश्चात् किसी भी समय, प्राधिकरण, संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसी मान्यता समाप्त कर सकता है यदि वह पाता है कि- (क) धारा 14 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ है; और/या (ख) शुल्क, दान, अनुदान या किसी अन्य वित्त-पोषण स्रोत से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।
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