section 12
प्राधिकरण के सामान्य कार्य
Uttarakhand Minotity Education Act, 2025तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण- (1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, यदि इस संबंध में किसी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त आवेदन सही पाया जाता है; (2) अल्पसंख्यकों के छात्रों को आधुनिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की उत्कृष्टता को सुगम बनाने में परिषद को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का कल्याण सुनिश्चित होगा; (3) जब भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये, धारा 11 में निहित प्रावधानों के अनुरूप गठित उप समिति/उप समितियों की अनुशंसा के आधार पर, उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से पाठ्यक्रम को संशोधित और अधिसूचित करेगा; (4) धारा 3 की उपधारा (2) से आच्छादित अतिरिक्त विषयों से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करने, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रमाण-पत्र जारी करने के तरीके के बारे में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मार्ग दर्शन प्रदान करेगा, उनका पर्यवेक्षण करेगा और उन्हें निर्देश देगा; (5) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की शिकायतों पर कार्यवाही करेगा; और (6) ऐसे अन्य कार्य करेगा और कदम उठाएगा जो प्राधिकरण के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक हों।
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