section 15
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया
Uttarakhand Minotity Education Act, 2025(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक संस्थान, प्राधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा। (2) आवेदन पर कार्यवाही करने और संस्थान के निरीक्षण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। मान्यता के नवीनीकरण के मामले में भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। (3) प्राधिकरण, धारा 14 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता हेतु आवेदन की जाँच करेगा और यदि आवश्यक हो, तो शैक्षणिक संस्थान का निरीक्षण करेगा। (4) प्राधिकरण द्वारा दी गई मान्यता तीन शैक्षणिक सत्रों की अवधि के लिए वैध होगी। (5) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व, मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा।
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