section 7
उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019
The Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026वर्ष 2020, अधिनियम संख्या 11
धारा 18 के उपधारा (1) में शब्द, अंक और चिन्ह "उसे प्रथम दोषसिद्धि पर 50,000/ (रूपये पचास हजार) तक का जुर्माना तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में छह माह तक का कारावास से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 6 माह तक का कारावास तथा रू0 50,000 (रूपये पचास हजार) तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।" के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह "उसे प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम 1,00000/ (रूपये एक लाख) के जुर्माने से जो 5,00000/ (रूपये पांच लाख) तक हो सकता है तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में अंतिम भुगतान की तिथि तक रूपया 1,000/ (रूपये एक हजार) प्रतिदिन के अग्रत्तर जुर्माने से से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशां में रू0 10,00000/ (रूपये दस लाख) तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।" रख दिये जायेगें।
आज्ञा से, अरविन्द कुमार, अपर सचिव।
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