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The Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026(धारा 2 देखिए) क्र. सं. (1) वर्ष (2) संख्या (3) संक्षिप्त नाम (4) संशोधन (5) 1 2005 06 उत्तराखण्ड नदी घाटी (विकास और प्रबंध) अधिनियम, 2005 धारा 23 में,- (i) उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्- "(2) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है या ऐसे व्यक्ति को प्रवेश के उपरान्त उत्पीड़ित करता है, वह पांच हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।" (ii) उपधारा (3) का खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- "(घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी विषय में झूठी सूचना देता है या किसी प्रकार नदी घाटी को प्रदूषित करता है या अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन करता है, वह प्रथम अपराध के लिये न्यूनतम दो हजार और अधिकतम दस हजार रूपये के जुर्माने और पश्चातवर्ती अपराधों के लिये न्यूनतम दस हजार रूपये और अधिकतम बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा:" (iii) उपधारा (3) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- "परन्तु धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (क) एवं (ख) के उल्लंघन के मामले में अपराधी को पचास हजार रूपये के जुर्माने या दो माह तक के कारावास या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"
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