section 5
हटाने के आदेश
The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act, 2016General20165 sections
Statutory text
- (1) शहरी स्थानीय निकाय का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने, कूड़ा-वाहन-रद्दी-मलबा इत्यादि को फेंक जो उसकी उपस्थिति में अपराध करते हुये या जिसके संबंध में वह युक्तियुक्त रूप से विश्वास रखता है कि उसने अधिनियम के अधीन अपराध किया है। (क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात नहीं और वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है; या (ख) उसके नाम और पते के सही होने के संबंध में संदेह हाने का कारण है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निरूद्ध रखा जायेगा और चौबीस घंटे के भीतर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया
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