section 4
अधिनियम के अधीन शास्ति एवं अपराध
The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act, 2016General20165 sections
Statutory text
नाकाम/विफल रहना इत्यादि ; (ज) सार्वजनिक स्थल पर कोई अनुपयुक्त वाहन, पानी की टंकी, सीमेन्ट मिक्सर या कोई अन्य अनुपयुक्त वस्तु या रद्दी, धातु रखता है या जमा करता है अथवा रखने या जमा करने देता है; (झ) सार्वजनिक स्थल पर थूकता है, तो ऐसे कृत्य इस अधिनियम के तहत एक अपराधिक कृत्य होंगे।
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