Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act, 2016
The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act, 2016
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
- (1) इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध" अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- (3) यह अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।
2. इस अधिनियम से असंगत विधियों का प्रभाव
इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे;
3. परिभाषाएं
इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से नगर निकाय के कार्य पालक अधिकारी, स्वास्थ्य /चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, उत्तराखण्ड पुलिस का अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, राजस्व अधिकारी, जो राजस्व निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, या
(घ) "उद्यान अपदूषण" से उद्यान या कृषि कार्यों से उत्तसर्जित कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है;
(ङ) "कूड़ा" से धूल, मिटटी, बजरी, शव, पत्थर, सीमेन्ट, कागज, पशु शव, अवशिष्ट, पत्तियां और टहनियां, घास, तिनके, बक्से, नाल, गांठें, कतरने, बुरादा, अस्तबल अवशिष्ट, व्यवसाय, अवशिष्ट, खाद, अवकर, बोतलें, शीशा, टीन, खाने के डिब्बे, खाने के रैपर, खाद्य कण या अन्य वस्तुएं या सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें खुले में पालतू पशुओं या मानवों द्वारा मूत्र या मल त्याग करना भी सम्मिलित होगा;
(च) "अध्यासी" से परिसर के वास्तविक कब्जाधारी या इसका प्रभार, प्रबंधन, नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति तथा संपत्ति के उपविभाजित या विभिन्न किरायेदारों या ठहरने वालों को किराये पर दिये जाने के मामले में वह व्यक्ति जो तत्समय किरायेदारों या ठहरने वालों से देय किराया प्राप्त कर रहा है, चाहे वह स्वयं के हिसाब में हो या इसके लिये अधिकृत या इसमें हित रखने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित अभिप्रेत है ;
(छ) "स्वामी" से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) समनुदिष्ट किया गया तथा इसमें तत्समय के लिए किसी भवन या परिसर का अध्यासी भी सम्मिलित है ;
(ज) "परिसर" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो किसी एकल भवन से अथवा अनेक भवनों से साझा रूप से लगी हुई हो अथवा नहीं ;
(झ) "सार्वजनिक स्थल" से प्रत्येक सार्वजनिक राजमार्ग, सड़क मार्ग, पहाड़ी दिशा, नाली, जलमार्ग, उप-मार्ग, सेतु, चौराहा, प्रांगण, गली, संकरी गली या रास्ता पैदल, पैदल मार्ग, पगडंडी, परेड, सार्वजनिक पार्क/उद्यान या खुला स्थान, (संलग्न या असंलग्न) भवन या परिसर, प्रत्येक थियेटर किसी प्रकार के सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक आश्रय स्थल जहां प्रवेश
4. अधिनियम के अधीन शास्ति एवं अपराध
नाकाम/विफल रहना इत्यादि ; (ज) सार्वजनिक स्थल पर कोई अनुपयुक्त वाहन, पानी की टंकी, सीमेन्ट मिक्सर या कोई अन्य अनुपयुक्त वस्तु या रद्दी, धातु रखता है या जमा करता है अथवा रखने या जमा करने देता है; (झ) सार्वजनिक स्थल पर थूकता है, तो ऐसे कृत्य इस अधिनियम के तहत एक अपराधिक कृत्य होंगे।
5. हटाने के आदेश
- (1) शहरी स्थानीय निकाय का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने, कूड़ा-वाहन-रद्दी-मलबा इत्यादि को फेंक जो उसकी उपस्थिति में अपराध करते हुये या जिसके संबंध में वह युक्तियुक्त रूप से विश्वास रखता है कि उसने अधिनियम के अधीन अपराध किया है। (क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात नहीं और वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है; या (ख) उसके नाम और पते के सही होने के संबंध में संदेह हाने का कारण है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निरूद्ध रखा जायेगा और चौबीस घंटे के भीतर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया
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