section 1
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Act, 2016General20165 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध" अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- (3) यह अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।
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