section 14
Penalty for making false statement
The Press or Pustak Ragistrikaran Adhiniyam, 1867General186749 sections
Statutory text
कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन कोई घोषणा या अन्य कार्य करते हुए ऐसा कार्य करेगा जो असत्य है और जिसके बारे में वह या तो यह जानता है या विश्वास करता है कि वह असत्य है या उसके सही होने के बारे में वह विश्वास नहीं करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो हजार रूपए से अधिक का नहीं होगा और कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा।
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