section 4
Term of office and conditions of service of Chairperson and members
The Chhattisgarh Rajya Alpsankhayak Ayog Adhiniyam, 1996General199616 sections5 chapters
Chapter 2 Chapter 2
Statutory text
- (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
- (2) अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्य सरकार को संबोधित करते हुए यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार उपधारा
- (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति, (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है ; (ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है ; (घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; (ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मेलनों से अनुपस्थित रहता है; या (च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित में अपायकर हो गया है : परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है।
- (4) उपधारा
- (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।
- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधंन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं।
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