section 15
Power to make rules
The Chhattisgarh Rajya Alpsankhayak Ayog Adhiniyam, 1996General199616 sections5 chapters
Chapter 5 Chapter 5
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :, (क) धारा 4 की उपधारा
- (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ख) धारा 9 की उपधारा
- (2) के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य विषय ; (ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 11 की उपधारा
- (1) के अधीन लेखा रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ; (घ) वह प्ररूप जिसमें और वह तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी; (ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
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