section 11
Accounts and audit
The Chhattisgarh Rajya Alpsankhayak Ayog Adhiniyam, 1996General199616 sections5 chapters
Chapter 4 Chapter 4
Statutory text
11. लेखे और संपरीक्षा.,
- (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए।
- (2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा से संबंधित कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।
- (3) महालेखाकार तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
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