Bare Act
Chapter 2 Chapter 2
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Chapter 2 Chapter 2
3. Constitution of Chhattisgarh Rajya Alpsankhayak Ayog
Statutory text
छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग
- (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात होगा, और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा।
- (2) आयोग एक अध्यक्ष (चेयर पर्सन) और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा : परन्तु अध्यक्ष तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।
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4. Term of office and conditions of service of Chairperson and members
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- (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
- (2) अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्य सरकार को संबोधित करते हुए यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार उपधारा
- (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति, (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है ; (ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है ; (घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; (ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मेलनों से अनुपस्थित रहता है; या (च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित में अपायकर हो गया है : परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है।
- (4) उपधारा
- (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।
- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधंन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं।
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5. Officers and other employees of the Commission
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राज्य सरकार आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक है।
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6. Payment of salaries and allowances from grants
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अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, धारा 10 की उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे।
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7. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission
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आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही को आयोग में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और न ही वह अविधिमान्य होगा।
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8. Procedure to be regulated by the Commission
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- (1) आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।
- (2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।
- (3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
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