Bare Act
Chapter 5 Chapter 5
General199616 sections5 chapters
Chapter 5 Chapter 5
14. Chairperson, members and staff of the Commission to be public servants
Statutory text
प्रकीर्ण
14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारीवृन्द का लोक सेवक होना., आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।
Chapter 5 Chapter 5
15. Power to make rules
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :, (क) धारा 4 की उपधारा
- (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ख) धारा 9 की उपधारा
- (2) के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य विषय ; (ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 11 की उपधारा
- (1) के अधीन लेखा रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ; (घ) वह प्ररूप जिसमें और वह तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी; (ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
Chapter 5 Chapter 5
16. Power to remove difficulties
Statutory text
यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
PDF: pending for this language.