Bare Act
Chapter 3 Chapter 3
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Chapter 3 Chapter 3
9. Functions of the Commission
Statutory text
आयोग के कृत्य
- (1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :, (क) राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ; (ख) संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मानिटर करना ; (ग) राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना ; (घ) अल्पसंख्यकों की उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना ; (ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना ; (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना ; (छ) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में ऐसे समुचित अध्युपाय का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिएं ; (ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर, और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना ; और (झ) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए : परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरुद्ध है तो उस दशा में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अभिभावी होगी।
- (2) आयोग को उपधारा
- (1) के उपखण्ड (ख) और (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :, (क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ; (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ; (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ; (घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; (ङ)
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