section 5
आयोग की पदावधि
The Bihar State Minorities Commision ActGeneral199117 sections1 chapters
Statutory text
आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत किसी व्यक्ति की पदावधि उसके पद भार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की होगी : परन्तु यह कि (क) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित लिखित रूप में सरकार को संबोधित कर अपना पदत्याग कर सकेगा। (ख) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या कदाचार अथवा कर्तव्यहीनता या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण जनहित में आयोग से उसे हटाना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उसे उस पद से हटा सकेगी।
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