section 11
आयोग को दिया गया बयान
The Bihar State Minorities Commision ActGeneral199117 sections1 chapters
Statutory text
आयोग, धारा 10 में यथाउपबंधित पदाधिकारी या एजेंसी के समक्ष साक्ष्य देने के क्रम में आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये बयान का उपयोग उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में नहीं किया जा सकेगा और न ही इस बयान के आधार पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की जा सकेगी, किन्तु ऐसे बयान द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अभियोजन चलाया जा सकेगा।
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