section 5
निरसन एवं व्यावृत्ति।
Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Act, 2006बिहार विधान मण्डल पदाधिकारीयों के वेतन भत्ता अधिनियम, 1953 एवं उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन अधिनियम इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेगें : परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी : परन्तु यह भी कि, इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद भी जबतक इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली नहीं बनायी जाती है, तबतक पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बनायी गई नियमावली प्रभावी रहेगी।
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