section 2
परिभाषाएं।
Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Act, 2006Finance20065 sections
Statutory text
जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में :- (क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का अध्यक्ष। (ख) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष। (ग) "सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद का सभापति। (घ) "उप सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद का उप सभापति।
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