section 4
नियम बनाने की शक्ति ।
Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Act, 2006Finance20065 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी :
- (2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, यथा :- वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।
- (3) इस अधिनियम के तहत बनाया जानेवाला प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष जब वे सत्र में हो कुल 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रवसान से पहले, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हों कि यह नियम न बनाया जाए तो तत्पश्चात् नियम यथास्थिति उस उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कोई उपान्तरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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