section 8
कायय्ालक मक्जस्ट्रेट की शक्तत.
The Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023General202326 sections
Statutory text
- (1) धारा 7 के अधीन सचनाू प्रापत होने के पचचात्, संबंिधत कामवपालक मजजस्ट्रेट, ऐसी रीित से जैसाकक ववदहत ककमा जामे, मतृ शरीर के अंितम संस्कार के शलए मतकृ के कु टुंब सदस्मों को नोदटस भेजेगा।
- (2) जब कभी ककसी पशलसु अिधकारी की ररपोटव पर ककसी कामवपालक मजजस्ट्रेट का मह समाधान हो जाता है कक कु टुंब सदस्म, मतृ शरीर का अंितम संस्कार संपाददत करने के इचछु क नहीं हैं, तो वह कु टुंब सदस्मों को, मतृ शरीर का चौबीस घंटे के भीतर-भीतर अंितम संस्कार संपाददत करने का सशतव आदेश प्रदान करेगा: परंत,ु मदद कामवपालक मजजस्ट्रेट का मह समाधान हो जाता है कक मतृ शरीर का अंितम संस्कार संपाददत नहीं करने के शलए कु टुंब सदस्मों के पास पमावपत कारण है, तो वह समम बिा सके गा: परंतु मह और कक मदद कु टुंब सदस्म मतृ शरीर का अंितम संस्कार संपाददत नहीं करते हैं तो अंितम संस्कार लोक प्रािधकारी द्वारा ककमा जामेगा।
- (3) जब कभी कामवपालक मजजस्ट्रेट को मह ववचवास करने का कारण हो कक उसके िेत्रािधकार के भीतर, ववरोध के शलए कोई वविधववरुद्ध जमाव एकत्र हो गमा है मा एकत्र होने की संभावना है तो, वह अपनी राम के आधारों का कथन करते हुए, शलखखत में आदेश जारी करके, संदहता की धारा 129 से 132 के अधीन ववदहत शजकतमों का उपमोग कर सके गा। अधयाय-5 अदािाकृ त मतृ शरीर का भंडारण, नन र्टान र और डाटासेट का अन ररिणु
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