section 7
मतृ शरीर को कबजे में लेन रे की ्भलसु अधिकारी की शक्तत.
The Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023General202326 sections
Statutory text
- (1) जब कभी पशलसु थाने का कोई
भारसाधक अिधकारी िनजी जानकारी से मा अनमथा मह ववचवास करने का कारण रखता है और शलख लेता है कक वविधववरुद्ध जमाव मा कु टुंब सदस्मों द्वारा ककसी मतृ शरीर का उपमोग ववरोध करने के शलए ककमा जा रहा
है मा उपमोग ककमे जाने की संभावना है, तो वह मतृ शरीर को अपने कबजे में लेगा और इस आशम की सचनाू संबंिधत कामवपालक मजजस्ट्रेट और जजला पशलसु अधीिक को ततकाल भेजेगा।
- (2) पशलसु थाने का भारसाधक अिधकारी मतृ शरीर को अपने कबजे में लेने के पचचात्, उसे शव परीिा के शलए, मदद ऐसा आवचमक हो, सरकार द्वारा प्रािधकृ त िनकटतम अस्पताल में भेजेगा।
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