section 17
सौंपने द्िारा रसीद का अन्तरण योग्य होना
The MP Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194717 sections
Statutory text
ऐसी रसीद अथिा धारा 18 के अंतागत जारी की गई डुप्लीकेि रसीद, जब तक अन्यथा विटहत न हो, समाथन द्िारा अंतरण योग्य रहेगी और उसे िैधाननक धारक को अचधकार होगा कक िह उल्लेखखत माल को उन्ही शतो और अनुबंधो पर प्राप्त कर ले क्जन पर जमा करने िाला प्राप्त करता क्जसने क्जसने मूल रूप में उपज जमा की है ।
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