section 11
उपज का भंडारगृह में सडना और उसका ननपिारा
The MP Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194717 sections
Statutory text
(1) जब कभी भण्डारगृह में भंडाररत उपज, भंडारी के ननयन्त्रण के बाहर के कारणों से, सड़ने लगे तो िह यथाशीघ्र ऐसे सडने का सूचना-पत्र जमा करने िाले जो देगा क्जसमें अपेिा करेगा कक िह अपनी रसीद िापस करे और भंडारगृह की बाकी दे कर उसे उठा लें । (2) युक्ततयुतत समय के अन्दर सूचना-पत्र का पालन जमा करने िाले द्िारा नहीं ककये जाने की दशा में भंडारी ऐसी उपज को अपने भंडारगृह से हििाने और जमा करने िाले व्यय और जोखखम पर सािाजननक नीलाम द्िारा विकिा सकेगा । (3) कक्ण्डका (1) के प्रािधानों द्िारा अपेक्षित सूचना पत्र की एक प्रनत भंडारी द्िारा उन बैक को दी जायेगी क्जसकी ओर से जमा करने िाले की उपज उसके भंडागृह में भंडाररत है ।
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