Bare Act
The MP Agricultural Warehouse Act 1947
0. Preamble
मध्यप्रदेश क ृ षि भण्डारग ृ ह अधिनियम, 1947 [1948 का क्रमाांक 1] विषय - स ू ची अध्याय 1 प्रारांभभक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
(1) यह अचधननयम मध्य प्रदेश भण्डार गृह अचधननयम; 1947 कहलायेगा । (2) इसका विस्तार िेत्र संपूणा मध्य प्रदेश होगा । (3) यह महाकौशल िेत्र में प्रभािशील होगा और राज्य के ककसी अन्य िेत्र में यह ऐसे टदनांक से प्रभािशील होगा, जो राज्य शासन राजपत्र में अचधसूचना द्िारा ननयत करे ।
2. पररभाषाएं
इस अचधननयम में जब तक विषय अथिा संदभा से अन्यथा अपेक्षित न हो । (अ) “जमा करने िाला” अमभप्रेत है िह व्यक्तत जो भण्डारी को उसके भण्डार गृह में भण्डारण हेतु कृवष उपज अवपात करता है और उसमें अन्य व्यक्तत सक्म्ममलत है जो ऐसी उपज के विषय में भंडारी द्िारा जारी की गई रसीद का िैध धारक है और जमा करने िाले अथिा उसके िैध अंतरणी द्िारा उसके पि में समथान अथिा अन्तरण द्िारा उस पर स्ित्ि प्राप्त करता है । (आ) “विटहत” से अमभप्रेत है इस अचधननयम के अंतगात बनाये गये ननयमों द्िारा विटहत । (इ) “बबटहत प्राचधकारी से अमभप्रेत है ऐसा अचधकारी क्जसे राज्य शासन ननयमों द्िारा इस अचधननयम के अंतगात कताव्यों के पालन हेतु विटहत करे । (ई) भंडारगृह से अमभप्रेत है भिन अथिा आरक्षित घेरा क्जसका प्रयोग कृवष उपज में भंडारण के अमभप्राय हेतु ककया जाता है अथिा ककया जा सकता है । (उ) “भंडारी” से अमभप्रेत है िह व्यककत जो इस अचधननयम के अंतगात इस रूप में भंडारगृह का संचालन करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त हो ।
3. भण्डारी
(1) प्रत्येक गृह हेतु एक भंण्डारी रहेगा । (2) कोई व्यक्तत भंडारी का व्यसाय नहीं करेगा मसिाय इस अचधननयम के अंतगात लाइसेन्स प्राप्तकता के और ऐसी शतों और अनुबंधों के अनुरूप जो समय समय पर इस अचधननयम के अन्तगात विटहत ककये जायें । (3) लाइसेन्स ऐसी अिचध हेतु िैध रहेगा जो विटहत की जाये ।
4. लाइसेन्स का प्रदाय
(1) लाइसेनस हूतु आिेदन विटहत प्रारूप में विटहत प्राचधकारी को टदया जायेगा। (2) विटहत प्राचधकारी ऐसा आिेदन ककये जाने पर, जो विटहत कया जाए लाइसेन्स का प्रदाय अथिा निीनीकरण कर सकेगा ।
5. लाइसेन्स के प्रदाय की शर्तें
लाइसेन्स प्रदान करने के पूिा प्रचधकारी संतुष्ि कर लेगा— (एक) यह कक भण्डारगृह कृवष उपज के उचचत भंण्डारण हेतु उपयोगी है, क्जसके विषय में लाइसेन्स के प्रदाय आिेदन ककया गया है; (दो) यह कक आिेदक ऐसे भण्डारण का संचालन करने में सिम है; (तीन) यह कक ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है क्जससे विटहत प्राचधकारी के में आिेदक को लाइसेन्स धारण करने हेतु अयोग्य माना जाये; और (चार) यह कक आिेदक ने ऐसी प्रनतभूनत प्रस्तुत की है जो विटहत की जाये ।
6. भंडारगृह के भंडारी के लाइसेन्स का निलंबन अथवा निरस्तीकरण
(1) प्रत्सेक लाइसेन्स अत्र पश्चात् प्रािधानों के अनुसार मलखखत में कारणों को दशाते हुए विटहत प्राचधकारी द्िारा ननलंबबत अथिा ननरस्त ककया जा सकेगा और विशेष रूप में यटद भण्डारी – (अ) टदिामलया घोवषत कर टदया है; (आ) भण्डारगृह पर संपूणा से अथिा अंशत: ननयंत्रण छोड टदया है; (इ) ऐसे भण्डारगृह का संचालन छोड टदया है; (ई) भण्डार के रूप में उसके द्िारा की गई सेिाओं हेतु अत्यचधक अथिा अनुचचत खचा मलया है; (उ) ककसी अन्य रीनत में भंडारी के व्यिसाय का संचालन करनें में सिम नहीं रहा है; (ऊ) उसने लाइसेन्स के ककसी अनुबन्ध अथिा इस ननयम के ककसी प्रािधान और इसके अंतगात बनाये गये ननयमों का उलल्घन ककया है । (2) राज्य शासन कोई अन्य कारण विटहत कर सकेगा क्जससे लाइसेन्स ननलक्म्बत अथिा ननरस्त ककया जाए । (3) यटद लाइसेन्स ननलंबबत अथिा ननरस्त कर टदया जाता है तो विटहत प्राचधकारी उस तथ्य की लाइसेन्स में कर देगा ।
7. लाइसेन्स के निरस्तीकरण का नोटिस
(1) ककसी लाइसेन्स के ननरस्त करने के पूिा विटहत प्राचधकारी भण्डारी को सूचना पत्र देगा क्जसमें उन आधारों का कथन होगा क्जन पर उसका लाइसेन्स ननरस्त ककया जाना प्रस्तावित है और 15 टदन के अंदर उसे कारण बताने हेतु कहा जायेगा तयों न उसका लाइसेन्स ननरस्त कर टदया जाए। (2) भंडारी के स्पष्िीकरण पर विचार ककये जाने के पश्चात, यटद कोई हो, विटहत प्राचधकारी ऐसा आदेश पाररत करेगा जो उसे न्यानयक प्रतीक हो। (3) ककसी भी समय कारणों को मलखखत में दशाते हुये विटहत प्राचधकारी ककसी लाइसेन्स को ननलंबबत कर सकेगा । (4) यटद ककसी भण्डारी का लाइसेन्स ननलक्म्बत अथिा ननरस्त कर टदया जाता है तो ननलम्बन अथिा ननरस्तीकरण करने िाले प्राचधसकारी को यह अचधकार होगा कक िह भंडारण को ऐसी अिचध हेतु और ऐसी शतो और अनुबंधों पर अपने हाथ में ले ले जो विटहत ककया जाए, एक डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी कर सकेगा ।
8. डुप्लीकेट लाइसेन्स
(1) यटद ककसी भंडारी को प्रदत्त लाइसेन्स खो जाए नष्ि हो जाये, कि-वपि अथिा अन्यथा पढने योग्य न रहे तो विटहत प्राचधकारी ऐसे शुल्क के चुकाये जाने पर जो विटहत ककया जाये, एक डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी ककया जा सकेगा । (2) जब डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी ककया जाये उस पर “डुप्लीकेि” मुहर लगायी जानी चाटहये और डुप्लीकेि जारी ककये जाने का टदनांक अंककत ककया जाना चाटहये और जारी करने िाले कायालय के ररकाडा से मूल लाइसेन्स जारी करने का टदनांक अंककत ककया जाना चाटहये ।
9. भंडाररत उपज की युक्ततयुतत देखभाल
प्रत्येक भण्डारी उसके भंण्डारगृह में भंडाररत उपज की िैसी देख रेख केरगा जैसे एक साधारण वििेक िाला व्यक्तत िैसी पररक्स्थनतयों में स्ियं की उपज करता है ।
11. उपज का भंडारगृह में सडना और उसका ननपिारा
(1) जब कभी भण्डारगृह में भंडाररत उपज, भंडारी के ननयन्त्रण के बाहर के कारणों से, सड़ने लगे तो िह यथाशीघ्र ऐसे सडने का सूचना-पत्र जमा करने िाले जो देगा क्जसमें अपेिा करेगा कक िह अपनी रसीद िापस करे और भंडारगृह की बाकी दे कर उसे उठा लें । (2) युक्ततयुतत समय के अन्दर सूचना-पत्र का पालन जमा करने िाले द्िारा नहीं ककये जाने की दशा में भंडारी ऐसी उपज को अपने भंडारगृह से हििाने और जमा करने िाले व्यय और जोखखम पर सािाजननक नीलाम द्िारा विकिा सकेगा । (3) कक्ण्डका (1) के प्रािधानों द्िारा अपेक्षित सूचना पत्र की एक प्रनत भंडारी द्िारा उन बैक को दी जायेगी क्जसकी ओर से जमा करने िाले की उपज उसके भंडागृह में भंडाररत है ।
17. सौंपने द्िारा रसीद का अन्तरण योग्य होना
ऐसी रसीद अथिा धारा 18 के अंतागत जारी की गई डुप्लीकेि रसीद, जब तक अन्यथा विटहत न हो, समाथन द्िारा अंतरण योग्य रहेगी और उसे िैधाननक धारक को अचधकार होगा कक िह उल्लेखखत माल को उन्ही शतो और अनुबंधो पर प्राप्त कर ले क्जन पर जमा करने िाला प्राप्त करता क्जसने क्जसने मूल रूप में उपज जमा की है ।
20. लाइसेन्स प्राप्त तौल करने िाले, प्रनतचयक (सेम्पलर) और श्रेणीकारक (ग्रेडर)
(1) विटहत प्राचधकारी, योग्यता प्राप्त सिम व्यक्ततयों को तौल करने िाले, प्रनतचयक और श्रेणी कारक का काया करने हेतु, लाइसेन्स दे सकता है ताकक िे भण्डारगृह में भण्डारगृह में भण्डाररत अथिा भण्डाररत की जाने िाली उपज के, क्जसका ननरीिण उन्होने ककया हो, और उसके तौल विशेषता और श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी ककेये गये प्रमाण पत्र भण्डारी और जमा करने पर आबद्ध कर होंगे । (2) भण्डारी, उसके भण्डारगृह में भण्डाररत उपज की सूखने अथिा अन्य कारणों से कमी हेतु, जो उसके ननयंत्रण के बाहर है, उत्तरदायी नहीं होगा । (3) भण्डारी उसके भण्डारगृह में भण्डाररत उपज में सीढन को सोखने के कारण हुई बढोत्तरी का अचधकार नहीं होगा । (4) ऐसे वििाद उत्पन्न होने की दशा में कमी अथिा बढोत्तरी सूखने अथिा सीड़न को सोखने से हुई अथिा ऐसे कारणों से हुई जो भण्डारी के ननयंत्रण के बाहर थे अथिा तौल करने िाले प्रनतचयक अथिा श्रेणीकारक के कायो पर वििाद उत्पन्न होने की दशा में और विशेषता, पररचयन और तौल के विषय में ककसी प्रकार के वििादों के विटहत प्राचधकारी के समि रखा जायेगा और उस मामलें में उसका ननणाय अंनतम और आबद्धकर होगा ।
21. तौल करने िाले, प्रनतचयक और श्रेणीकारक के लाइसेन्स का ननलम्बन अथिा ननरस्तीकरण
(1) इस हेतु बनाये गये ननयमों के अध्यधीन रहते हुये, ककसी तौल करने िाले प्रनतचयक अथिा श्रेणीकारक को प्रदत्त प्रत्येक लाइसेन्स, विटहत प्रचधकारी द्िारा ननलंबबत अथिा ननरस्त ककया जा सकेगा । (2) यटद कोई लाइसेन्स ननलंबबत ननरस्त ककया जाता है तो विटहत प्राचधकारी उसकी प्रविष्ि लाइसेन्स पर कर देगा । (3) कोई व्यक्तत, जो लाइसेन्स प्राप्त नहीं है, स्ियं को ऐसा नहीं बतायेगा और न लाइसेन्स प्राप्त तौर करने िाले, प्रनतचयक और श्रेणीकारक के रूप में काया करेगा ।
22. डुप्लीकेट
(1) जब ककसी तौल करने िाले, प्रनतचयक अथिा श्रेणीकार को प्रदत्त लाइसेन्स खो जायें, नष्ि हो जायें, फि जाय, कि –वपि जाये अथिा अन्यथा पढ़ने योग्य न रहे तो विटहत प्राचधकारी, जो विटहत ककया जाये, डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी कर सकेगा । (2) जब डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी ककया जाये, इस पर स्पष्ि ”डुप्लीकेि” की मुहर डुप्लीकेि जारी ककये जाने का टदनांक डाला जायेगा और मूल लाइसेन्स जारी ककये जाने का टदनांक, कायालय से उपलब्ध ररकाडा पर से डाला जायेगा ।
23. दंड
कोई व्यक्तत, जो जानकारी रहते और जानबूझकर, इस अचधननयम अथिा इसके अंतागत बनाये गये ननयमों के प्रािधानों अथिा अपेिाओं का उल्लंघन करता है, दण्डाचधकारी दोषमसद्चध पर, तीन िषा के कारािास से अथिा अथा दंड से अथिा दोंनो से दंडडत ककया जायेगा: परन्तु यह कक इस अचधननयम के अंतागत अपराध, न्यायालयस की सहमनत से राजीनामा योग्य रहेंगे ।
24. नियम
(1) राज्य शासन, पूिा प्रकाशन के पश्चात् इन अचधननयम के प्रािधानों को कायारूप देने हेतु, ननयम बना सकेगा । (2) विमशष्ि एिं पूिागामी शक्ततयों पर प्रनतकूल प्रभाि डाले विना, ऐसे ननयमों में ननम्न अथिा सभी ककन्ही विचधयों पर उपबन्ध हो सकेंगे – (अ) विटहत ककये जाने िाले सभी विषयों के संबंध में अथिा क्जनके मलये इस अचधननयम के अंतागत ननयम बनाया जाता है; (आ) इस ननयम के अंतागत कताव्यों का ननिाहन करने के मलए प्राचधकारी; (इ) भण्डारी को लाइसेन्स के प्रदाय हेतु आिेदन का प्रारूप, लाइसेन्स की अिचध, उसकी शते और उसका निीनीकरण; (ई) भण्डारी द्िारा जारी की जाने िाली रसीद का प्रारूप, उसमें टदये जाने िाले व्यौरे और डुप्लीकेि रसीद की जाने की शतें; (उ) भण्डारी द्िारा रखे जाने िाली लेखा पुस्तके और ररकाडो की प्रक्रनत; (ऊ) इस अचधननयम के अंतगात सूचना पत्र देने की रीनत; (ओ) ककसी भण्डारगृह में सड रही उपज के विक्रय हेतु सािाजननक नीलामी के संचालन की रीनत और ऐसी विक्रय रामश के लेखा रखने के संबंध में; (औ) तौल करने िालों, प्रनतचयकों और श्रेणीकारकों की योग्ताएं और उनकी लाइसेन्स का प्रदाय, उनके लाइसेन्सों की शतों, और अिचध उनके द्िारा जारी ककये जाने िाले प्रमाण पत्रों का प्ररूप, उनके लाइसेन्सों का निीनीकरण, क्स्थनतयां क्जनके अंतागत उनके लाइसेन्स ननमलंबबत अथिा ननरस्थ ककये जा सकेंगे; (क) इस अचधननयम के अंतागत लाइसेन्सों के प्रदाय हेतु और उनके निीनीकरण अथिा डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी करने हेतु शुल्क की रामश; (ख) इस अचधननयम के अंतागत भण्डारगृहों में प्रयोग ककये जाने प्रमाखणक तौल, नाप, िगीकरण, प्रनतचयन और उपज को भण्डाररत करने के तरीके; (ग) लाइसेन्स के प्रदाय, ननलम्बन अथिा ननरस्तीकरण का और लाइसेन्स प्राप्त भण्डार गृहों की सूची का प्रकाशन; और (घ) सामान्य रूप से भण्डारों के व्यिसाय के सुयोग्य संचालन हेतु ।
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