section 9
कतिपय राशियों का भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल किया जाना
The Madhya Pradesh Ashaskiya Shikshan Sanstha (Anudan ka Pradaya) Adhiniyam 1978General197813 sections
Statutory text
कोई भी ऐसी राशि, जिसका कि धारा 5 की उपधारा ( 3) के अधीन किसी संस्था के प्रबंधकवर्ग द्वारा संस्थागत निधि में जमा किया जाना अपेक्षित है, उस दशा में जबकि वह उस कालावधि के, जो कि उन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट है, भीतर उक्त निधि में जमा न की गई हो, ऐसी संस्था के प्रबंधकवर्ग से उसी रीति में वसूल की जायेगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।
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