section 3
राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम - 2001 की धारा 19 में 19(क) का समाविष्टकरण
The Ranchi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2006Infrastructure20065 sections
Statutory text
19(क)- नगर निगमों में महापौर (मेयर) के पद निम्नलिखित रीति से आरक्षित रहेंगे -
- (i) राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए महापौर (मेयर) के पदों की आरक्षित संख्या का अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा, जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या का अनुपात होगा ।
- (ii) राज्य के नगर निगमों के महापौर (मेयर) के कुल पदों का कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।
- (iii) खण्ड -
- (i) के अधीन आरक्षित कुल पद के कम से कम एक तिहाई पद, यथास्थित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच की महिलायें से भरे जायेंगे : परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षित पद चक्रानुक्रम से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न नगर निगमों को, यथा विहित रीति से, आवंटित किए जायेंगे :- स्पष्टीकरण :- संदेह दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नए खण्ड के अधीन पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम का सिद्धांत इस अधिनियम से लागू होने के पश्चात् होने वाले प्रथम चुनाव से प्रभावी होगा : परन्तु और कि खण्ड (i),
- (ii) एवं
- (iii) के अधीन महापौर (महिलाओं के आरक्षण के अलावे) के पदों पर, आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर प्रभावहीन हो जायेगा ।
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