section 2
राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम - 2001 की धारा 8 की उपधारा - 2 में संशोधन
The Ranchi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2006Infrastructure20065 sections
Statutory text
कितने पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे, इसका प्रावधान नहीं है। अतएव राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम 2001 की धारा 8 की उपधारा 2(a) में वर्णित शब्द "कुल जनसंख्या से है" के पश्चात् एवं "और ऐसे स्थान" के पूर्व निम्न वाक्यांश अंतःस्थापित किया जायेगा - "परन्तु आरक्षित सीटों की संख्या नगर निगम की सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगा"
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.