Bare Act
The Ranchi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2006
1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ
- (i) यह विधेयक "राँची नगर निगम (संशोधन) विधेयक - 2006" कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत होगा ।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
2. राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम - 2001 की धारा 8 की उपधारा - 2 में संशोधन
कितने पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे, इसका प्रावधान नहीं है। अतएव राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम 2001 की धारा 8 की उपधारा 2(a) में वर्णित शब्द "कुल जनसंख्या से है" के पश्चात् एवं "और ऐसे स्थान" के पूर्व निम्न वाक्यांश अंतःस्थापित किया जायेगा - "परन्तु आरक्षित सीटों की संख्या नगर निगम की सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगा"
3. राँची नगर निगम (संशोधन एवं अंगीकरण) अधिनियम - 2001 की धारा 19 में 19(क) का समाविष्टकरण
19(क)- नगर निगमों में महापौर (मेयर) के पद निम्नलिखित रीति से आरक्षित रहेंगे -
- (i) राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए महापौर (मेयर) के पदों की आरक्षित संख्या का अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा, जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या का अनुपात होगा ।
- (ii) राज्य के नगर निगमों के महापौर (मेयर) के कुल पदों का कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।
- (iii) खण्ड -
- (i) के अधीन आरक्षित कुल पद के कम से कम एक तिहाई पद, यथास्थित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच की महिलायें से भरे जायेंगे : परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षित पद चक्रानुक्रम से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न नगर निगमों को, यथा विहित रीति से, आवंटित किए जायेंगे :- स्पष्टीकरण :- संदेह दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नए खण्ड के अधीन पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम का सिद्धांत इस अधिनियम से लागू होने के पश्चात् होने वाले प्रथम चुनाव से प्रभावी होगा : परन्तु और कि खण्ड (i),
- (ii) एवं
- (iii) के अधीन महापौर (महिलाओं के आरक्षण के अलावे) के पदों पर, आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर प्रभावहीन हो जायेगा ।
4. राँची नगर निगम अधिनियम, 2001 की दण्ड संबंधी धारा का संशोधन
(i) धारा- 69(1)(a) में अंकित एक हजार रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं पाँच हजार रूपये के स्थान पर पचास हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (ii) धारा- 69(1)(b) में अंकित पाँच हजार रूपये के स्थान पर पच्चास हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (iii) धारा- 135 (1) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (iv) धारा- 135 (2) में अंकित एक सौ रूपये प्रतिवर्ष के स्थान पर तीन हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (v) धारा- 237 (2) में अंकित एक हजार रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं पचास रूपये के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (vi) धारा- 242 (1) में अंकित पाँच सौ रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच हजार रूपये (लम्पसम) प्रतिस्थापित किया जायेगा । (vii) धारा- 244(2)(b) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (viii) धारा- 244(5)(b) में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (ix) धारा- 245 में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (x) धारा- 247 (2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं बीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xi) धारा- 272 (2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xii) धारा- 274 में अंकित दस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xiii) धारा- 275 (1) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xiv) धारा- 276 (1) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xv) धारा- 276 (2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर चार हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xvi) धारा- 278 में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xvii) धारा- 279 (3) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xviii) धारा- 280 में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर पाँच सौ रूपये एवं पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xix) धारा- 283 (2) का संशोधित प्रस्ताव विलोपित किया जाता है । (xx) धारा- 287 में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxi) धारा- 288 (3) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxii) धारा- 291 (2) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxiii) धारा- 292 (2) में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxiv) धारा- 296 में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxv) धारा- 298 (2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxvi) धारा- 301 में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxvii) धारा- 303(A)(2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पाँच रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxviii) धारा- 328 (2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर तीन हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxix) धारा- 329 (3) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं पच्चास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक हजार पाँच सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxx) धारा- 331 (2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxi) धारा- 333 (2) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxii) धारा- 336 (3) में अंकित पचास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxiii) धारा- 361 (1) में अंकित दो रूपये के स्थान पर पचास रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxiv) धारा- 362 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर तीन हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxv) धारा- 363 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर तीन हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxvi) धारा- 369 में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxvii) धारा- 390 (2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं चालीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxviii) धारा- 392 (2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर आठ हजार रूपये एवं पच्चास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xxxix) धारा- 397 में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xL) धारा- 405 में अंकित पाँच सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं एक सौ रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLi) धारा- 406 में अंकित पच्चीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLii) धारा- 407 (3) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं पच्चास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर सात सौ पचास रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLiii) धारा- 408 (4) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLiv) धारा- 410 (2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLv) धारा- 412 (2) में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLvi) धारा- 413 (2) में अंकित सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLvii) धारा- 414 (2) में अंकित पच्चास रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये, पाँच सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLviii) धारा- 425 (2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पच्चास रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (xLix) धारा- 429 में अंकित दो सौ पच्चास रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये एवं पच्चीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (L) धारा- 430 (7) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Li) धारा- 449 (2) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lii) धारा- 449 (3) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर पाँच हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Liii) धारा- 452 (1) में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Liv) धारा- 452 (2) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lv) धारा- 454 (4) में अंकित दस रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lvi) धारा- 464 (3) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पच्चास रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lvii) धारा- 469(1)(b) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lviii) धारा- 469 (2) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lix) धारा- 471(2)(d) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा । (Lx) धारा- 472 में अंकित पच्चीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
5. निरसन एवं व्यावृति
- (i) निरसन :- रॉची नगर निगम (अंगीकृत एवं संशोधित) अधिनियम - 2001 की दण्ड संबंधी धाराओं के संशोधन, प्रतिस्थापन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए रॉची नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश - 2006 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2006) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
- (ii) व्यावृति :- ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, अथवा की गयी थी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गई थी ।
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