section 171
मुनाफाखोरR 4नरोध उपाय
The Jharkhand Goods and Service Tax Act, 2017(1) Bकसी माल या सेवाओं या ईनपुट कर T यय के फायदे पर कर क< दर मF Bकसी कमी को मूm यW मF अनुIप कमी के तौर पर ाN तकता@ को दे दR जाएगी । (2) केV oRय सरकार यह ijh{kk करने के लए Bक क् या Bकसी रिजP `Rकृत a यिb त वारा उपभोग ईनपुट कर T यय या कर दर मF कमी से वाP तव मF प[रणामत: माल और सेवाओं या उसके वारा पू4त@ Bकए गए दोनW के मूm यW मF अनुIप कमी हुई है, प[रष क< सफा[रशW पर, उस समय वृT त Bकसी 1व0ध के अधीन अ0धसूचना वारा, ा0धकरण का गठन या Bकसी 1व ययमान ा0धकारR को सशb त बना सकेगी । (3) उपधारा (2) मF 4न9द@" ट ा0धकारR यथा1व9हत ऐसी शिb तयW का योग और ऐसे कृT यW का 4नव@हन कर सकेगा ।" }, { "id": "172", "section": "172", "title": "क9ठनाइयW को दूर करना", "status": "in-force", "deleted_by": null, "content": "(1) य9द इस अ0ध4नयम के उपबंधW को भावी करने मF कोई क9ठनाई उT पV न होती है तो सरकार प[रष क< सफा[रशW पर, Bकसी साधारण या Bकसी 1वशेष आदेश शासक<य राजपU मF का शत कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अ0ध4नयम के उपबंधW या उसके अधीन बनाए गए 4नयमW या 1व4नयमW से असंगत न हो, जो उस क9ठनाई को दूर करने के लए उसे आवe यक या समीचीन तीत हो, उस क9ठनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी : परंतु ऐसा कोई आदेश इस अ0ध4नयम के ारंभ क< तारRख से तीन वष@ क< अव0ध क< समािN त के पe चात् नहRं Bकया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन Bकया गया T येक आदेश, Bकए जाने के पe चात् यथाशी›, रा य 1वधान मंडल के समM रखा जाएगा ।" }, { "id": "173", "section": "173", "title": "क4तपय अ0ध4नयमW का संशोधन", "status": "in-force", "deleted_by": null, "content": "इस अ0ध4नयम मF यथाउपबं0धतके सवाय, इस अ0ध4नयम के ारंभ क< तारRख से हR,-- 1 झारख ड अ0ध4नयम 10, 2015 9दनांक 23.09.2015 एवं झारख ड अ0ध4नयम 05, 2016 9दनांक 09.02.2016 वारा झारख ड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 (झारख ड अ0ध4नयम 05, 2006) क< धारा 18 के उपधारा (3) एवं उपधारा (4) मF Bकये गये संशोधनW को 9दनांक 23.09.2015 के भाव से वृत माना जायेगा। 2 झारख ड अ0ध4नयम 10, 2015 9दनांक 23.9.2015 वारा झारख ड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 (झारख ड अ0ध4नयम 05, 2006) मF Bकये गये संशोधनW तथा धारा 18 क< उपधारा (8) क< कं~डका (ix) तथा धारा 18 क< उपधारा (10) मF Bकये गये संशोधन एवं धारा 18 क< उपधारा (8) मF जोड़ी गई कं~डका (xviii) को 9दनांक 23.09.2015 के भाव से वृत माना जायेगा। 3 झारख ड अ0ध4नयम 05, 2016 9दनांक 09.2.2006 वारा झारख ड मूmयव1s@त कर अ0ध4नयम, 2005 (झारख ड अ0ध4नयम 05, 2006) मF Bकये गये संशोधनW तथा धारा 18 के उपधारा (4) क< कं~डका (iii) के बाद जोड़े गये परंतुक को 9दनांक 23.9.2015 के भाव से वृत माना जायेगा।" }, { "id": "174", "section": "174", "title": "4नरसन और a यावृिT त", "status": "in-force", "deleted_by": null, "content": "(1) इस अ0ध4नयम मF यथाउपबं0धतके सवाय, इस अ0ध4नयम के ारंभ क< तारRख से हR 4न5 न ल6खत अ0ध4नयमW का 4नरसन Bकया जाता है, अथा@त् :-- (i) सं1वधान क< सातवीं अनुसूची क< रा य सूची क< 1वि" ट 54 मF सि5 म लत मालW के सवाय, झारख ड मूm यव0ध@त कर अ0ध4नयम, 2005 ; (ii) झारख ड मनोरंजन कर अ0ध4नयम, 2012; (iii) झारख ड होटल 1वलास वPतु कराधान अ0ध4नयम, 2011; (iv) झारख ड 1वkापन कर अ0ध4नयम, 2012; (v) Pथानीय MेU मF वPतुओं के वेश पर कर अ0ध4नयम, 2011 (िजV हF इसमF इसके पe चात् 4नर सत अ0ध4नयम कहा गया है) । (2) धारा 173 या उपधारा (1) मF उिm ल6खत 1वP तार तक उb तअ0ध4नयमW का 4नरसन और धारा 173 मF 1व4न9द@" ट अ0ध4नयमW का संशोधन (िजV हF इसमF इसके पe चात् यथािP थ4त ''ऐसा संशोधन'' या ''संशो0धत अ0ध4नयम'' कहा गया है),-- (क) ऐसे संशोधन या 4नरसन के समय Bकसी भी वृT त या 1व यमान को पुन: व4त@त नहRं करेगा ; या (ख) पूव@ चा लत संशो0धत अ0ध4नयम या 4नर सत अ0ध4नयम और आदेश या उसके अधीन स5 यक् Iप से Bकए गए या भुb ती गई Bकसी बात को भा1वत नहRं करेगा; या (ग) ऐसे 4नर सत या संशो0धत अ0ध4नयमW के अधीन संशो0धत अ0ध4नयम या 4नर सत अ0ध4नयम या आदेश Bकसी अ0धकार, 1वशेषा0धकार, बाx यता, या अिज@त, ोदभूत या उपगत दा4यT व को नहRं करेगा : परंतु यह Bक Bकसी अ0धसूचना के वारा 1व4नवेश पर ोT साहन के Iप मF अनुदT त कोई कर छूट, 1वशेषा0धकार के Iप मे जारR नहRं रहेगी, य9द 4नयत 9दन पर या उसके पe चात् उb त अ0धसूचना 1वखं~डत हो जाती है ; (घ) Bकसी कर, अ0धभार, शािP त, c याज जो देय हt या देय हो सकते हt या कोई समपहरण या संशो0धत अ0ध4नयम या 4नर सत अ0ध4नयमW के उपबंधW के 6खलाफ Bकए गए Bकसी अपराध के संबंध मF उपगत या 9दए गए दंड को भा1वत नहRं करेगा ; (ङ) Bकसी अV वेषण, जांच, 4नधा@रण काय@वाहR, V याय4नण@यन और अV य कोई 1व0धक काय@वाहR या बकायW क< वसूलR या यथापूवrb त Bकसी कर, अ0धभार, शािP त, जुमा@ना, c याज, अ0धकार, 1वशेषा0धकार, बाx यता, दा4यT व, समपहरण या दंड के संबंध मF उपचार और Bकसी ऐसे अV वेषण, जांच, 4नधा@रण काय@वाहR, V याय4नण@यन और अV य 1व0धक काय@वा9हयW या बकायW क< वसूलR या उपचार को संिP थत, जारR या व4त@त कर सकेगा और Bकसी ऐसे कर, अ0धभार, शािP त, जुमा@ना, c याज, समपहरण या दंड उ गृ9हत या अ0धरो1पत हो सकेगा जैसे Bक इन अ0ध4नयम को इस कार से संशो0धत या 4नर सत नहRं Bकया गया है, को भा1वत नहRं करेगा ; (च) काय@वा9हयां, िजसके अंतग@त िजनका संबंध Bकसी अपील, पुन1व@लोकन या 4नदYश िजV हे 4नयत 9दन से पूव@ या उस 9दन पर या उसके पe चात् उb त संशो0धत अ0ध4नयम या 4नर सत अ0ध4नयम के अधीन संिP थत Bकया गया है और ऐसी काय@वा9हयां उb त संशो0धत अ0ध4नयम या 4नर सत अ0ध4नयम के अधीन जारR रहFगी जैसे Bक यह अ0ध4नयम वृT त नहRं हुआ हो और उb त अ0ध4नयम को संशो0धत और 4नर सत नहRं Bकया गया है, को भा1वत नहRं करेगा । (3) धारा 173 और उप-धारा (1) एवं ¼2½ मF 4न9द@"ट 1वशेष मामलW का उmलेख, 4नरसन के भाव के संबंध मF zबहार और उड़ीसा साधारण खंड अ0ध4नयम, 1917 क< धारा 8 के सामाVय आवेदन को पूवा@fह या भा1वत करने के लए नहRं Bकया जाएगा।" }, { "id": "Schedule 1", "section": "Schedule 1", "title": "अनुसूची 1", "status": "in-force", "deleted_by": null, "content": "[धारा 7] [Xयाकलाप& को पू त, के \प मW माना जाए यZद ]बना वचार के [कया गया 1. जहां ईनपुट कर T यय का ऐसी आिP तयW पर उपभोग Bकया गया है, कारबार आिP तयW का P थाई अंतरण या 4नपटान । 2. जब कारबार के अनुjम या अfसर मF Bकया गया, धारा 25 मF यथा1व4न9द@" ट संbं0धत a यिb तयW या सु भV न a यिb तयW के बीच मF माल या सेवाओं या दोनW का पू4त@ : परंतु यह Bक Bकसी 4नयोजन वारा Bकसी कम@चारR को एक 1वT तीय वष@ मF पचास हजार से अन0धक मूm य का दान 9दया गया, को माल या सेवा या दोनW क< पू4त@ नहRं माना जाएगा । 3. (क) Bकसी धान वारा उसके अ भकता@ को माल क< पू4त@, जहां अ भकता@ धान क< ओर से ऐसे माल क< पू4त@ करने का वचन देता है । (ख) Bकसी अ भकता@ वारा उसके धान को माल क< पू4त@, जहां अ भकता@ धान क< ओर से ऐसे माल को ाN त करने का वचन देता है । 4. कारबार के अfसर या अनुjम मF, कराधेय a यिb त वारा भारत से बाहर संbं0धत a यिb त या उसके Bकसी अV य P थापन से सेवाओं का आयात ।" }, { "id": "Schedule 2", "section": "Schedule 2", "title": "अनुसूची 2", "status": "in-force", "deleted_by": null, "content": "[धारा 7] [Xयाकलाप& को माल कY पू त, या सेवाओं कY पू त, के \प मW माना जाए 1. अंतरण-- (क) माल मF हक का कोई अंतरण, माल क< पू4त@ है ; (ख) माल मF अ0धकार या माल मF अ1वभािजत 9हP से का उसके हक के अंतरण के zबना, कोई अंतरण, सेवाओं क< पू4त@ है ; (ग) कोई करार जो अनुबंध करता है Bक माल मF संपिT त जैसी सहमती हुई है Bक अनुसार पूण@ 4तफल के संदाय पर भ1व\" य क< तारRख को हP तां[रत होगा, माल क< पू4त@ है । 2. भू म और भवन-- (क) कोई प‡ाअ भधृ4त, सुखाचार, भू म के अ0धभोग क< अनुkिN त, सेवाओं क< पू4त@ है ; (ख) भवन िजसके अंतग@त कारबार या वा6ण य के लए वा6णि यक, औ यो0गक या आवासीय MेU पूण@त: या अंशत: कोई प‡ा या Bकराए पर देना, सेवाओं क< पू4त@ है । 3. a यवहार या Bjया-- कोई a यवहार या Bjया जो अV य a यिb त के माल पर लागू क< जाती है, सेवाओं क< पू4त@ है । (4) कारबार आिP तयW का अंतरण-- (क) जहां माल जो कारबार क< संपिT त का भाग है, को a यिb त जो कारबार चला रहा है के 4नदेशW के अधीन या वारा अंत[रत या a यय4नत Bकया जा रहा है िजससे Bक वह उन आिP तयW का और 9हP सा न रहF; जो 1वचारणीय है या नहRं, ऐसे अंतरण या a ययन, a यिb त वारा माल क< पू4त@ है; (ख) जहां कारबार करने वाले Bकसी a यिb त वारा या उसके 4नदेश के अधीन, कारबार के योजन के लए रखे या उपयोग Bकए गए मालको कारबार के योजनW से भVन Bकसी 4नजी उपयोग के लए रखा गया है या उपयोग कर Lलया गया है या Bकसी a यिb त को कारबार के योजन के सवाय Bकसी योजन मF उपयोग के लए उपलc ध कराया गया है, चाहे वह Bकसी 4तफल के लए हो या न हो, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलc ध करवाना, सेवाओं क< पू4त@ है; (ग) जहां कोई a यिb तकराधेयa यिb तके Iप मF 1वरत हो जाता है, कोई माल जो उसके वारा चलाए गए कारबार क< आिP तयW का 9हP सा है, उसके करा येय a यिb त के Iप मF 1वरत होने से तुरंत पूव@ उसके कारबार के अनुjम या अfसर मF उसके वारा पू4त@ Bकया गया समझा जाएगा, जब तक Bक:-- (i) अV य a यिb त को चालू समुT थान के Iप मF कारबार का अंतरण नहRं कर Lलया जाता है ; या (ii) कारबार ऐसे वैयिbतक 4त4न0ध वारा चलाया जाता है िजसे कराधेय a यिb त समझा जाएगा । (5) सेवाओं क< पू4त@ -- 4न5 न L6खत को सेवा क< पू4त@ माना जाएगा, अथा@त्:-- (क) P थावर संपिT त को Bकराए पर देना ; (ख) समापन माणपU के जारR होने के पe चात् जहां पूण@ 4तफल ाN त हो गया है, जहां सMम ा0धकारR वारा अपeLMत हो या c ज ा मलने के पe चात्; जो भी पहले हो, के सवाय MेU का सिV न, भवन, स1वल संरचना या उसका कोई भाग, िजसके अंतग@त jेता को 1वjय के लए आश4यत पूण@त: या अंशत: MेU या भवन । ; प< ट>करण--इस खंड के योजन के लए-- (1) अ भa यिb त ''सMम ा0धकारR'' से सरकार या तT समय वृT त Bकसी 1व0ध के अधीन समापन माणपU जारR करने के लए ा0धकृत कोई ा0धकारR और ऐसे ा0धकारR क< ओर से ऐसा माणपU गैर अपeLMत होने क< दशा मF, 4न5 न L6खत BकV हR मF से, अथा@त्:-- (i) वाP तु1व अ0ध4नयम, 1972 के अधीन ग9ठत वाP तु1व प[रष के साथ रिजP `Rकृत कोई वाP तु1व ; या (ii) इंिज4नयरR संP थान (भारत) के साथ रिजP `Rकृत कोई चाट@ड@ इंिज4नयर ; या (iii) jमश: शहर का P थानीय 4नकाय या कP बा या गांव या 1वकास या योजना ा0धकारR का कोई अनुkN त सवYMक ; (2) अ भa यिb त ''सिV नमा@ण'' िजसके अंतग@त Bकसी 1व यमान स1वल संरचना मF अ4त[रb त 4नमा@ण प[रवत@न, 4तP थापन या पुन: 4तIपण है ; (ग) Bकसी बौ1sक संपिT त अ0ध4नयम के उपयोग या उपभोग क< अनुम4त देना या अP थाई अंतरण करना ;" } ] (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. (2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him. (3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed. (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. (2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him. (3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.
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