section 17
Apportionment of credit and blocked credits
The Jharkhand Goods and Service Tax Act, 2017(1) जहां रिजP `Rकृत a यिb त वारा, माल या सेवाओं या दोनW का उपयोग भागत: Bकसी कारबार के योजन के लए Bकया जाता है और भागत: अV य योजन के लए Bकया जाता है, वहां T यय क< उतनी रकम को, िजसे उसके कारबार के योजनW के लए माना जा सकता है, 4नबŽ0धत Bकया जाएगा । (2) जहां रिजP `Rकृत a यिb त वारा, माल या सेवाओं या दोनW का उपयोग भागत: इस अ0ध4नयम के अधीन या एक<कृत माल और सेवा कर अ0ध4नयम के अधीन शूV यदर पू4त@यW स9हत कराधेय पू4त@यW को पूण@ करने के लए और भागत: उb त अ0ध4नयमW के अधीन छूट ाN त पू4त@यW को पूण@ करने के लए Bकया जाता है, वहां T यय क< उतनी रकम को, िजसे शूV य दर पू4त@यW स9हत उb त कराधेय पू4त@यW के लए माना जा सकता है, 4नबŽ0धत Bकया जाएगा । (3) उपधारा (2) के अधीन छूट ाN त पू4त@ का मूm य वह होगा, जो 1व9हत Bकया जाए, और उसमF ऐसे दाय, िजस पर ािN तकता@ 4तलोम भार के आधार पर कर संदेय है, 4तभू4त संa यवहारW, भू म 1वjय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का 1वjय सि5 म लत होगा । (4) Bकसी बtककारR कंपनी या Bकसी ऐसी 1वT तीय कंपनी को, िजसके अंतग@त ऐसी गैर बtककारR 1वT तीय कंपनी भी है, जो 4नMेपW का 4तfहण करके, ऋणW या अ0fम धन का 1वP तार करके सेवाओं क< पू4त@ करने मF लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबंधW का पालन करने का या उस मास के T ययW, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुb त (1) जहां रिजP `Rकृत a यिb त वारा, माल या सेवाओं या दोनW का उपयोग भागत: Bकसी कारबार के योजन के लए Bकया जाता है और भागत: अV य योजन के लए Bकया जाता है, वहां T यय क< उतनी रकम को, िजसे उसके कारबार के योजनW के लए माना जा सकता है, 4नबŽ0धत Bकया जाएगा । (2) जहां रिजP `Rकृत a यिb त वारा, माल या सेवाओं या दोनW का उपयोग भागत: इस अ0ध4नयम के अधीन या एक<कृत माल और सेवा कर अ0ध4नयम के अधीन शूV यदर पू4त@यW स9हत कराधेय पू4त@यW को पूण@ करने के लए और भागत: उb त अ0ध4नयमW के अ0धन छूट ाN त पू4त@यW को पूण@ करने के लए Bकया जाता है, वहां T यय क< उतनी रकम को, िजसे शूV य दर पू4त@यW स9हत उb त कराधेय पू4त@यW के लए माना जा सकता है, 4नबŽ0धत Bकया जाएगा । (3) उपधारा (2) के अ0धन छूट ाN त पू4त@ का मूm य वह होगा, जो 1व9हत Bकया जाए, और उसमF ऐसे दाय, िजस पर ािN तकता@ 4तलोम भार के आधार पर कर संदाय का दायी है, 4तभू4त संa यवहारW, भू म 1वjय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अ0धन रहते हुए भवन का 1वjय सि5 म लत होगा । (4) Bकसी बtककारR कंपनी या Bकसी ऐसी 1वT तीय कंपनी को, िजसके अंतग@त ऐसी गैर बtककारR 1वT तीय कंपनी भी है, जो 4नMेपW का 4तfहण करके, ऋणW या अ0fम धन का 1वP तार करके सेवाओं क< पू4त@ करने मF लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबंधW का पालन करने का या उस मास के T ययW, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुb त इनपुट कर Tयय के पचास 4तशत के बराबर रकम काउपभोग करने का 1वकm पहोगा और शेष a यपगत हो जाएगा ; परंतु एक बार उपयोग Bकए गए 1वकm प को 1वT तीय वष@ के शेष भाग के दौरान T या“त नहRं Bकया जाएगा : परंतु यह और Bक पचास 4तशत का 4नबŽधन एक रिजP `Rकृत a यिb त वारा समान P थायी खाता सं( यांक वाले Bकसी अV य रिजP `Rकृत a यिb त को क< ग पू4त@यW पर संT दत कर को लागू नहRं होगा । (5) धारा 16 क< उपधारा (1) और धारा 18 क< उपधारा (1) मF अंत1व@
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