rule 2
नियम 4 का संशोधन
Uttarakhand Uniform Civil Code of Uttarakhand Rules, First Amendment Rules, 2025समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 4 के उपनियम (3) में - (i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् - "(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रभार संभाल रहा अन्य कार्मिक / अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र हेतु या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कार्मिक / अधिकारी 'उप-निबंधक' होगा।" (ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् - "(ङ) समस्त जनपदों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त उप-निबंधक अपने अधिकारिता क्षेत्र में इस नियमावली के अध्याय-4 के अतिरिक्त अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु भी उप-निबंधक होंगे।"
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