Bare Act
Uttarakhand Uniform Civil Code of Uttarakhand Rules, First Amendment Rules, 2025
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. नियम 4 का संशोधन
समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 4 के उपनियम (3) में - (i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् - "(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रभार संभाल रहा अन्य कार्मिक / अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र हेतु या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कार्मिक / अधिकारी 'उप-निबंधक' होगा।" (ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् - "(ङ) समस्त जनपदों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त उप-निबंधक अपने अधिकारिता क्षेत्र में इस नियमावली के अध्याय-4 के अतिरिक्त अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु भी उप-निबंधक होंगे।"
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