Bare Act
The-Rajasthan-Goods-And-Services-Tax-Amendment-Act-2022
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इस अधिननयम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोिन) अधिननयम, 2022 ह:।
- (2) यथा अन्यथा उपनंधित के लसवाय, इस अधिननयम के उपनंि उस तारीत को प्रव ृ
त्त होंगे जो राज् य सरकार, राजपत्र में
अधिस ू चना द्वारा, ननयत करे परन् त ु इस अधिननयम के लभन्न-लभन् न उपनंिों के ललए लभन्न-
े श का अथाषन्वयन उस उपनंि के प्रव ृ त्त होने के प्रनत ननर्द े श से ककया जायेगा।
2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन 2. 2017 के राजस्थान म अधधनन मयल सं. 9 की धारा 16 का संधनधन म.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिननयम, 2017 (2017 का अधिननयम सं. 9), जजसे इसमें इसके पश् चात म म ू ल अधिननयम कहा गया
ह:, क िारा 16 में,-
- (i) उप-िारा (2) में,- (क) ववद्यमान तण् ड (त) एवं इसके स् पष् टीकरण के पश्चात म और ववद्यमान तण् ड (ग) के प ू वष नन् नललितत नया तण् ड अंत स्थावपत ककया जायेगा, अथाषत म - ''(तक) ऐसे रजजस्रीक ृ त व्यजतत को िारा 38 के अि न संस ू धचत उतत प्रर्दाय के संनंि में इनप ु ट कर प्रत्यय के ब्यौरे नननंधित न कर दर्दये जायें;''; और
(त) तण् ड (ग) में ववद्यमान अलभव् यजतत ''या िारा
43क'' को हटाया जायेगा; और
- (ii) उप-िारा (4) में, ववद्यमान अलभव् यजतत ''लसतंनर मास के
3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन 3.2017 के राजस्थान म अधधनन मयल सं. 9 की धारा 29 का संधनधन म.- म ू
ल अधिननयम क िारा 29 क उप-िारा (2) में,-
- (i) तण् ड (त) में ववद्यमान अलभव् यजतत ''त न क्रमवती कर
पश् चात म
तक उत त वववरण '' प्रनतस् थावपत क जायेग ; और
- (ii) तण् ड (ग) में ववद्यमान अलभव् यजतत ''लगातार छह मास क
4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन 4. 2017 के राजस्थान म अधधनन मयल सं. 9 की धारा 34 का संधनधन म.- म ू
ल अधिननयम क िारा 34 क उप-िारा (2) में ववद्यमान
अलभव् यजतत ''लसतंनर मास'' के स्थान पर अलभव् यजतत ''त स नवंनर''
प्रनतस् थावपत क जायेग ।
5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन
5. 2017 के राजस्थान म अधधनन मयल सं. 9 की धारा 37 का
संधनधन म.- म ू
ल अधिननयम क िारा 37 में,-
- (i) उप-िारा (1) में,- (क) ववद्यमान अलभव् यजतत ''इलेतराननक रूप में'' के पश् चात म
एवं ववद्यमान अलभव् यजतत ''ऐसे प्ररूप में'' से प
ू वष
अलभव् यजतत ''ऐस शतों और नननंिनों के अध् यि न र हते ह
ु ए
और'' अंत स् थावपत क जायेग ;
(त) ववद्यमान अलभव् यजतत ''उतत प्रर्दाय के प्राजततकताष को
ऐस समयावधि के भ तर और ऐस रीनत से, जो ववदहत क
जाये, संस ू धचत ककये जायेंगे'' के स्थान पर, अलभव् यजतत ''उतत
प्रर्दाय के प्राजततकताष को ऐस शतों और नननंिनों के अध् यि न
रहते ह ु
ू
धचत ककये जायेंगे'' प्रनतस् थावपत क जायेग ;
(ग) ववद्यमान प्रथम परन्त ु क हटाया जायेगा; (घ) द्ववत य परन्त ु क में ववद्यमान अलभव् यजतत ''परन् त ु
यह और कक'' के स्थान पर अलभव् यजतत ''परन् त ु '' प्रनतस् थावपत क जायेग ; (ङ) त ृ त य परन्त ु क में ववद्यमान अलभव् यजतत ''परन् त ु
यह और भ कक'' के स्थान पर, अलभव् यजतत ''परन् त
ु यह और
कक'' प्रनतस् थावपत क जायेग ;
- (ii) ववद्यमान उप-िारा (2) हटाय जायेग ;
- (iii) उप-िारा (3) में,- (क) ववद्यमान अलभव् यजतत ''और जो िारा 42 या िारा 43 के अि न बनना लमलान के रह गये हैं'' को हटाया जायेगा; और (त) प्रथम परन्त ु क में ववद्यमान अलभव् यजतत ''लसतंनर
- (iv) इस प्रकार संशोधित उप-िारा (3) के पश्चात म नन्नललितत
नय उप-िारा अंत स्थावपत क जायेग , अथाषत
म - ''(4) ककस रजजस्रीक ृ
के ललए अन ु ज्ञात नहीं ककया जायेगा, यदर्द उसके द्वारा ककन्हीं प ू वषवती कर कालावधियों के ललए जावक प्रर्दाय के ब्यौरे नहीं दर्दये गये हैं परन्त ु
सरकार, पररर्द् क लसफाररशों पर, अधिस
ू चना
द्वारा, ऐस शतों और नननंिनों के अध् यि न रहते ह
ु ए, जो अधिस ू
चना में ववननदर्दषष्ट ककये जायें, ककस रजजस्रीक
ृ त व्यजतत या रजजस्रीक ृ
त व्यजततयों के ककस वगष को उप-िारा (1) के
अि न जावक प्रर्दायों के ब्यौरे र्देने के ललए अन ु ज्ञात कर सकेग यद्यवप उसने एक या अधिक प ू वषवती कर कालावधियों के ललए जावक प्रर्दायों के ब्यौरे नहीं दर्दये हैं।''।
6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन
7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन
8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 41 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 41 का संशोधन
9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 42, 43 और 43क का हटाया जाना 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 42, 43 और 43क का हटाया जाना
10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 47 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 47 का संशोधन
11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 48 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 48 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''धारा 38 के अधीन आवक प्रर्दायों के ब्यौरे'' हटाये जायेग ।
12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में,-
- (i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या धारा 43क'' को हटाया जायेगा;
- (ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐस शतों'' के पश्चात और विद्यमान अभिव्यक्ति ''के अध् यि न रहते ह हुए'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''और नननंिनों'' अंत स्थावपत ककया जायेगा; और
- (iii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात, नन्नललितत नय उप-धारा अंत स्थावपत ककया जायेगा, अथाषत -
''(12) इस अधीनयम में अंतववषष्ट ककस नात के होते ह हुए भ , सरकार, पररर्द् क लसफाररशों पर, ऐस शतों और नननंिनों के अध्यि न रहते ह हुए, जो ववदहत ककये जायें, इस अधीनयम या एक क ृ त माल और सेवा कर अधीनयम, 2017 के अि न, आउटप ु ट कर र्दानयत्व के ऐसे अधिकतम भाग को ववननदर्दषष्ट कर सकेग , जजसका रजजस्रीक ृ त व्यजतत या रजजस्रीक ृ त व्यजततयों के ककस वगष द्वारा, इलेतराननक जमा ताते के माध्यम से ननवषहन ककया जा सके।''।
13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 में विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, नन्नललितत प्रनतस् थावपत ककया जायेगा और 1 ज ु लाई, 2017 से प्रनतस् थावपत ककया ह ु आ समझा जायेगा, अथाषत -
''(3) जहां इनप ु ट कर प्रत्यय का गलत रूप से उपभोग और उपयोग कर ललया गया ह:, वहां रजजस्रीक ृ त व्यजतत, गलत रूप से उपभोग और उपयोग ककये गये ऐसे इनप ु ट कर प्रत्यय पर, पररर्द् क लसफाररशों पर सरकार द्वारा, यथा अधिस ू धचत चौन स प्रनतशत से अनधिक ऐस र्दर जो अधिस ू धचत क जाये पर ब् याज का संर्दाय करेगा, और ब्याज क गणना ऐस रीनत से, जो ववदहत क जाए, क जायेग ।''।
14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन
2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 क उप-धारा (6) के परन्त ु क में विद्यमान अभिव्यक्ति ''लसतंनर मास का वववरण प्रस्त ु त करने के ललए ननयत तारीत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''त स नवंनर'' प्रनतस् थावपत क जाएग ।
15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-
- (i) उप-धारा (1) के परन्त ु क में विद्यमान अभिव्यक्ति ''धारा 39 के अि न प्रस्त ु त वववरण में ऐसे प्रनतर्दाय का ऐस रीनत'' के स्थान पर, अभिव्यक्ति ''ऐसे प्रनतर्दाय का ऐसे प्ररूप में और ऐस रीनत'' प्रनतस् थावपत क जाएग ;
- (ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''छह मास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''र्दो वर्ष'' प्रनतस् थावपत क जाएग ;
- (iii) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''उप-धारा (3) के अि न'' हटाय जाएग ; और
- (iv) उप-धारा (14) के पश्चात के स् पष् टीकरण के तण् ड (2) में विद्यमान उपतण् ड (त) के पश्चात तथा विद्यमान उपतण् ड (ग) के पूर्व, नन् नललितत नया उपतण् ड अंत स् थावपत ककया जाएगा, अथाषत -
''(तक) ववशेर् आधथषक जोन ववकासकताष या ववशेर् आधथषक जोन इकाई को श ू न्य र्दर पर माल या सेवाओं अथवा र्दोनों के प्रर्दाय क र्दशा में, जहां, उन्हें ऐसे प्रर्दाय या यथाजस्थनत, ऐसे प्रर्दायों में प्रय ु तत इनप ु ट या इनप ु ट सेवाओं के संनंि में संर्दत्त कर का प्रनतर्दाय उपलब्ि ह:, वहां ऐसे प्रर्दायों के संनंि में धारा 39 के अि न वववरण प्रस्त ु त करने के ललए ननयत तारीत;''.
16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन में जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन
एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन में जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन
17. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उप-धाराओं 1 और 3, धारा 54 की उप-धारा 12 और धारा 56 के अधीन में जारी की गयी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन
राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उप-धाराओं 1 और 3, धारा 54 की उप-धारा 12 और धारा 56 के अधीन में जारी की गयी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन
18. कतिपय माल पर राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट
कतिपय माल पर राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट
19. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा 2 के अधीन में जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव
राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा 2 के अधीन में जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव
I. प्रथम अनुसूची
प्रथम अनुसूची
II. द्वितीय अनुसूची
द्वितीय अनुसूची
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प्रथम अनुसूची
प्रथम अनुसूची
द्वितीय अनुसूची
द्वितीय अनुसूची