section 13
Power to make regulations
The AFRC Act 2007Chapter V MISCELLANEOUS
१३. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.
(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-
(क) समिति का गठन एवं कार्य और निबंधन तथा शर्तें;
(ख) व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति और स्थानों का आवंटन जिसमें विदेशी या अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है;
(ग) किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण की रीति या मानदंड;
(घ) व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस;
(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या जो विहित किये जाएं.
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