Bare Act
Chapter V MISCELLANEOUS
Chapter V MISCELLANEOUS
10. Appeal
- (1) The State Government shall appoint for not more than three years at a time, an appellate authority, consisting of a person, who has been a judge of the High Court, or a person who has held office not below the rank of the Chief Secretary of a State, before which a person or a professional institution aggrieved by an order of the Committee may file an appeal, within a period of 30 days of passing of such an order.
- (2) While hearing an appeal the Appellate Authority after calling for the records from the Committee and after giving an opportunity of hearing to both the appellant and the Committee shall decide the appeal and the decision made in the appeal shall be final.
Chapter V MISCELLANEOUS
11. Act to have overriding effect
११. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.
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12. Power to make rules
१२. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.
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13. Power to make regulations
१३. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.
(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-
(क) समिति का गठन एवं कार्य और निबंधन तथा शर्तें;
(ख) व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति और स्थानों का आवंटन जिसमें विदेशी या अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है;
(ग) किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण की रीति या मानदंड;
(घ) व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस;
(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या जो विहित किये जाएं.
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14. Rules to be laid before Legislative Assembly
१४. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
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15. Power to remove difficulties
१५. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:
परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा.
(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
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16. Protection of action taken good faith
१६. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या अपील प्राधिकारी अथवा समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्यों के विरुद्ध नहीं होगी.
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17. Repeal and Savings
१७. (१) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, २००७ (क्रमांक ४ सन् २००७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. (२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.
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