section 70
Fund of Special Area Development Authority
The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973General1973110 sections13 chapters
Chapter 8 SPECIAL AREA
Statutory text
- (1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अपनी स्वयं की निधि होगी और उस प्राधिकरण की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जाएगी तथा उस प्राधिकरण के समस्त भुगतान उसमें से (निधि में से) किये जाएंगे।
- (2) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें किसी भी प्रयोजन के लिये- (क) राज्य सरकार से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान प्रतिगृहीत कर सकेगा, (ख) ऐसे निर्बंधनों तथा ऐसी शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाये, आदिधीन रहते हुए, उधार ले सकेगा।
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