section 5
Declaration of prohibited area
The Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984General198426 sections
Statutory text
("Declaration of prohibited area")
- (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उन कारणों से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जावेंगे, किसी क्षेत्र को, एक बार में तीन वर्ष से अधिक ऐसी कालावधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जावे, प्रतिषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) घोषित कर सकेगी।
- (2) उन कालावधि के दौरान, जिसके लिए किसी क्षेत्र को उपधारा
- (1) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात :- (क) उस क्षेत्र में कोई आरा मिल स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जावेगी। (ख) उस कालावधि के दौरान कोई अनुज्ञप्ति नवीनीकृत (Renewed) नहीं की जावेगी। (ग) उस क्षेत्र में स्थित आरा मिल, चलना बन्द हो जायेगी और वह चिरान की संक्रियाएँ (Sawing Operations) बन्द रखेगा; किन्तु अनुज्ञापन अधिकारी, आरा मिल या आरा गड्ढे में जमा काष्ठ की चिरान की जाने की अनुज्ञा ऐसी शर्तों एवं निबन्धों के अधीन, दे सकेगा, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे। (घ) बन्द रहने के कारण हुई नुकसानी के मद्दे कोइर् दावा न तो महण किया जायेगा न ही कोई नुकसानी संदेय होगी।
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