section 1
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The Amity University Act, 2016c) कुलसिचव और मुÉय ǒवƣ तथा लेखा पदािधकारȣ कȧ िनयुǒƠ कȧ ĤǑĐया और शतɟ तथा उनकȧ शǒƠयɉ और काय[ का िनधा[रण; d) अÛय अिधकाǐरयɉ तथा िश¢कɉ कȧ िनयुǒƠ कȧ पƨित और शतɟ तथा शǒƠयɉ और काय[ का िनधा[रण; e) ǒवƳǒवƭालय के कम[चाǐरयɉ कȧ सेवा-शतɟ का िनधा[रण; f) कम[चाǐरयɉ अथवा ǒवƭािथ[यɉ और ǒवƳǒवƭालय के बीच Ǒकसी Ĥकार के ǒववाद कȧ ǔèथित मɅ मÚयèथता कȧ ĤǑĐया का िनधा[रण; g) मानद उपािधयाँ Ĥदान करना; h) ǒवƭािथ[यɉ के िश¢ण शुãक कȧ अदायगी मɅ छूट और छाğवृǒƣ तथा फेलोिशप Ĥदान करने कȧ ĤǑĐया का िनधा[रण; i) सीटɉ के आर¢ण के िनयम सǑहत Ĥवेश कȧ नीित का िनधा[रण; तथा j) ǒवƭािथ[यɉ से िलया जाने वाला शुãक। 2) ǒवƳǒवƭालय का पहला पǐरिनयम शासी िनकाय Ʈारा बनाया जाएगा और èवीकृित हेतु राÏय सरकार को समǒप[त Ǒकया जाएगा। 3) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा समǒप[त Ǒकए गए पहले पǐरिनयम पर राÏय सरकार ǒवचार करेगी और यथासंभव इसकȧ ĤािƯ के साठ Ǒदनɉ के भीतर इसकȧ èवीकृित, संशोधनɉ अथवा ǒबना संशोधन के जैसा वह आवæयक समझे, देगी। 4) राÏय सरकार Ʈारा èवीकृत पहले पǐरिनयमɉ पर ǒवƳǒवƭालय अपनी सहमित संĤेǒषत करेगा, अथवा राÏय सरकार Ʈारा उप धारा-3 के अंतग[त Ǒकये गये Ǒकसी संशोधन या सभी संशोधनɉ को नहȣं लागू करने पर कारण बतायेगा। राÏय सरकार ǒवƳǒवƭालय के सुझावɉ को माÛय या अमाÛय कर सकती है। 5) राÏय सरकार ने पहले पǐरिनयम को ǔजस Ǿप मɅ अंततः èवीकार Ǒकया है उसे शासकȧय राजपğ मɅ Ĥकािशत करेगी और यह Ĥकाशन कȧ ितिथ से लागू माना जाएगा।
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