section 2
सदस्यों की अयोग्यता का निवारण
The Jharkhand Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 2006General20065 sections
Statutory text
2. सदस्यों की अयोग्यता का निवारण - कोई व्यक्ति झारखण्ड विधान-सभा की सदस्यता के लिए चुने जाने या बने रहने के लिए सिर्फ इसलिए अनर्हता नहीं होगा तथा कभी निरर्हित नहीं समझा जाएगा कि वह अनुसूची में शामिल किसी पद को लाभ का पद होने के कारण धारित करता है ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.